नयी दिल्ली, 20 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एक जनहित याचिका पर जवाब देने के लिए और छह सप्ताह का और समय दिया है। याचिका में अपील की गई है कि बेनामी लेनदेन और काले धन पर रोकथाम को विदेशी विनिमय लेनदेन के लिए एकसमान बैंकिंग संहिता लागू की जाए।
यह याचिका अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी। आरबीआई की ओर से पेश अधिवक्ता ने इस याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ से छह हफ्ते का समय देने का अनुरोध किया था।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि विदेशी कोष के स्थानांतरण के लेकर प्रणाली में कुछ खामियां हैं जिनका फायदा अलगाववादी, नक्सली, माओवादी और आतंकवादी उठा सकते हैं।
पिछले वर्ष पांच दिसंबर को अदालत ने कहा था कि मामले पर विस्तृत सुनवाई करने की जरूरत है, इसके साथ ही उसने आरबीआई को याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया था।
भाषा
मानसी अजय
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