आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना लगाया

आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना लगाया

आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना लगाया
Modified Date: October 17, 2023 / 05:39 pm IST
Published Date: October 17, 2023 5:39 pm IST

मुंबई, 17 अक्टूबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपये और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने मंगलवार को बयान में कहा कि आईसीआईसीआई बैंक पर उसने यह जुर्माना कर्ज एवं अग्रिम से संबंधित अंकुशों और धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं बैंकों की तरफ से जानकारी देने से संबंधित मानकों के उल्लंघन पर लगाया गया है।

रिजर्व बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन एवं आचार संहिता से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। यह कार्रवाई बैंक की तरफ से नामित वसूली एजेंट, ग्राहक सेवा और कर्ज एवं अग्रिम प्रावधानों में खामी से भी संबंधित है।

आरबीआई के मुताबिक, दोनों ही मामलों में जुर्माना लगाने का कदम बैंकों की तरफ से नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन में खामियों पर उठाया गया है और इसके पीछे किसी भी लेनदेन या ग्राहकों के साथ बैंक के समझौते की वैधता पर कोई निर्णय सुनाने का मकसद नहीं है।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय


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