आरबीआई ने बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

आरबीआई ने बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

आरबीआई ने बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:29 pm IST
Published Date: September 3, 2021 11:32 pm IST

मुंबई, तीन सितंबर (भाषा) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई के बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर नियमों के उल्लघंन को लेकर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए अकोला जिला में स्थित केंद्रीय सहकारी बैंक लि., अकोला (महाराष्ट्र) पर भी दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक पर आरबीआई के (सहकारी बैंक जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 में निहित निर्देशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत निर्देशों का अनुपालन न करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है।’’

केंद्रीय बैंक ने एक अलग बयान में कहा कि केंद्रीय सहकारी बैंक की 31 मार्च, 2019 की वित्तीय स्थिति के आधार पर निरीक्षण रिपोर्ट में पाया गया कि बैंक संदिग्ध लेनदेन की प्रभावी पहचान और निगरानी के हिस्से के रूप में अलर्ट के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करने में विफल रहा है। इसलिए बैंक पर जुर्माना लगाया गया।

भाषा जतिन

महाबीर

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