लोन लेने वालों की बल्ले-बल्ले: RBI ने जारी किया ये नया आदेश, अब बैंक जबरन नहीं कर सकते लोन की वसूली, जानें कैसे
Bank Loan Recovery: अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो ये खबर आपके लिए पढ़ना जरूरी है। RBI के इस आदेश से कई लोगों के चेहरे पर ...
RBI increased interest rates by 0.25 percent while changing credit policy
Bank Loan Recovery: अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो ये खबर आपके लिए पढ़ना जरूरी है। RBI के इस आदेश से कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने तमाम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है। इस आदेश में बैंकों से यह कहा गया है कि बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों को धमकाने, प्रताड़ित करने, निजी डाटा के दुरुपयोग की घटनाओं को रोकें।
आरबीआई ने अपने आदेश में साफ कहा है कि आपत्तिजनक मैसेज भेजने, सोशल मीडिया पर बदनामी करने की घटना को भी बैंक और अन्य संस्थान रोकें। दरअसल, हाल के महीनों में लोन ऐप्स वाले मामलों में रिकवरी एजेंट्स की मनमानी और जबरदस्ती के ढेरों मामले सामने आए हैं। इस नए सर्कुलर में आरबीआई ने यह भी कहा कि नियमों के अनुसार, सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ग्राहकों को रिकवरीके लिए कॉल न किया जाए। साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा कि संस्थाएं ठीक से रिकवरी एजेंट्स से नियमों का पालन कराएं। कस्टमर्स को परेशान कर के इनसे वसूली न की जाए।
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इसमें यह भी कहा गया है कि बैंक कर्ज लेने वालों के रिश्तेदारों, जान पहचान के लोगों को भी तंग करने की घटनाओं को भी रोकें। आरबीआई का ये सर्कुलर सभी कॉमर्शियल बैंक, सभी नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सभी प्राइमरी अर्बन कॉपरेटिव बैंकों पर लागू है।
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