आरबीआई ने पात्र जौहरियों के लिये सोने के आयात को लेकर दिशानिर्देश जारी किये

Ads

आरबीआई ने पात्र जौहरियों के लिये सोने के आयात को लेकर दिशानिर्देश जारी किये

  •  
  • Publish Date - May 25, 2022 / 08:14 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:28 PM IST

मुंबई, 25 मई (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इंडिया इंटरनेशल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी या इसी प्रकार के अधिकृत एक्सचेंज के जरिये सोने के आयात को सुगम बनाने को लेकर दिशानिर्देश जारी किये।

आरबीआई और डीजीएफटी (विदेश व्यापार महानिदेशालय) की तरफ से मनोनीति एजेंसियों के अलावा अंतरराष्ट्रीस वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) से मंजूरी प्राप्त पात्र जौहरियों को जनवरी में सोने के आयात की अनुमति दी गयी थी।

आरबीआई ने पात्र जौहरियों को इंडिया इंटरनेशल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) या आईएफएससीए और डीजीएफटी से मंजूरी प्राप्त अन्य एक्सचेंज के जरिये सोने के आयात को सुगम बनाने को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है।

दिशानिर्देश के अनुसार, बैंक पात्र आभूषण बनाने वालों को आईआईबीएक्स के जरिये सोने के आयात को लेकर 11 दिन के लिये अग्रिम भुगतान की अनुमति दे सकते हैं। यह अनुमति विदेश व्यापार नीति और आईएफएससी कानून के तहत जारी नियमन के तहत होगी।

केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि सोने के आयात के लिये पात्र जौहरियों के सभी भुगतान आईएफएससीए से मंजूरी के अनुसार एक्सचेंज व्यवस्था के जरिये होंगे।

सोने का आयात इस साल अप्रैल महीने में करीब 72 प्रतिशत घटकर 1.72 अरब डॉलर रहा। एक साल पहले इसी महीने में यह 6.23 अरब डॉलर था।

भाषा

रमण अजय

अजय