रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा लेनदेन नियमों को आसान बनाने का प्रस्ताव

रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा लेनदेन नियमों को आसान बनाने का प्रस्ताव

रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा लेनदेन नियमों को आसान बनाने का प्रस्ताव
Modified Date: February 17, 2026 / 09:47 pm IST
Published Date: February 17, 2026 9:47 pm IST

मुंबई, 17 फरवरी (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को अधिकृत व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने में अधिक लचीलापन प्रदान करने का प्रस्ताव रखा, ताकि वे अपने जोखिमों को कम करने, बही-खाता प्रबंधन और वित्तीय कारोबार रणनीति के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन कर सकें। साथ ही रिपोर्टिंग दायित्वों को भी आसान बना सकें। मौजूदा नियमों की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया गया है।

अधिकृत बैंक और स्वतंत्र प्राथमिक डीलर वित्तीय कारोबार रणनीति, बही-खाता प्रबंधन और जोखिमों को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार का उपयोग करते हैं।

केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को ‘अधिकृत व्यक्तियों के विदेशी मुद्रा लेनदेन’ पर मसौदा निर्देश जारी किए। इसका उद्देश्य अधिकृत व्यक्तियों को उत्पादों में लेनदेन करने और अपने जोखिमों को कम करने, बही-खाता प्रबंधन और वित्तीय कारोबार रणनीति के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन करने में अधिक लचीलापन प्रदान करना है। इसके साथ ही रिपोर्टिंग दायित्वों को भी आसान बनाना है।

इसमें प्रस्ताव किया गया है कि एक अधिकृत डीलर अपने जोखिमों को कम करने, बही-खाता प्रबंधन और स्वामित्व वाली स्थितियों के लिए अन्य अधिकृत डीलरों के साथ अनुमोदित विदेशी मुद्रा लेनदेन कर सकता है।

इसमें कहा गया है कि वे विदेशी मुद्रा में उधार ले और दे सकते हैं।

केंद्रीय बैंक ने इस मसौदे पर 10 मार्च तक सुझाव आमंत्रित किए हैं।

इसमें कहा गया, ‘‘एक अधिकृत डीलर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) पर विदेशी मुद्रा वायदा एवं विकल्प अनुबंध और विदेशी मुद्रा ब्याज दर वायदा एवं विकल्प अनुबंध कर सकता है।’’

भाषा रमण अजय

अजय


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