आरबीआई का विदेशी संस्थाओं के कार्यालय स्थापित करने के मानदंडों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव

आरबीआई का विदेशी संस्थाओं के कार्यालय स्थापित करने के मानदंडों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव

आरबीआई का विदेशी संस्थाओं के कार्यालय स्थापित करने के मानदंडों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव
Modified Date: October 3, 2025 / 08:15 pm IST
Published Date: October 3, 2025 8:15 pm IST

मुंबई, तीन अक्टूबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को विदेशी संस्थाओं के भारत में शाखा या कार्यालय स्थापित करने के मानदंडों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया।

केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में ‘विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में शाखा या कार्यालय की स्थापना) विनियम, 2025 का मसौदा’ जारी किया है।

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आरबीआई ने कहा, ”मसौदा प्रस्ताव निर्देशात्मक से सिद्धांत आधारित ढांचे में बदलाव करके अधिक परिचालन स्वतंत्रता देते हैं।”

इसके अलावा, भारत में व्यवसाय स्थापित करने के लिए पात्रता मानदंडों में ढील देने का प्रस्ताव भी है।

भारत में शाखा या कार्यालय खोलने से संबंधित मसौदे में कहा गया कि देश से बाहर की संस्था (ईआरओआई) को एक निर्दिष्ट फॉर्म में बैंक को आवेदन जमा करना होगा, जो इन प्रस्तावित विनियमों के अनुसार मंजूरी दे सकता है।

शाखा या कार्यालय के लिए मंजूरी और खाता खोलने के बाद बैंक ऐसे कार्यालय की स्थापना की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को देंगे।

मसौदे में कहा गया है, ”आरबीआई, नामित बैंक के आंकड़ों के आधार पर शाखा या कार्यालय को एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) आवंटित करेगा।”

इस मसौदे पर आरबीआई ने 24 अक्टूबर, 2025 तक संबंधित पक्षों से टिप्पणियां मांगी हैं।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण


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