आरबीआई ने एनबीएफसी लाइसेंस वापस करने की टाटा संस की अर्जी खारिज की: सूत्र

आरबीआई ने एनबीएफसी लाइसेंस वापस करने की टाटा संस की अर्जी खारिज की: सूत्र

आरबीआई ने एनबीएफसी लाइसेंस वापस करने की टाटा संस की अर्जी खारिज की: सूत्र
Modified Date: September 12, 2026 / 07:13 pm IST
Published Date: September 12, 2026 7:13 pm IST

मुंबई, 12 सितंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने टाटा संस के गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) लाइसेंस को वापस करने के आवेदन को खारिज कर दिया है। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि इस फैसले के बाद टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी को सार्वजनिक बाजारों में सूचीबद्ध होना पड़ेगा।

कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को शनिवार को मिले एक पत्र में आरबीआई ने स्पष्ट किया कि समूह आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता है, जिसके कारण पंजीकरण रद्द करने के लिए मार्च 2024 में दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया गया।

आरबीआई के इस कदम से टाटा संस की शेयर बाजार में सूचीबद्धता तय मानी जा रही है, क्योंकि अब यह ऐसी ‘अपर-लेयर’ एनबीएफसी के रूप में मान्य हो गई है, जिसके लिए अपने कारोबार को अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध कराना जरूरी है।

इस घटनाक्रम पर टिप्पणी के लिए संपर्क किए जाने पर रिजर्व बैंक की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। टाटा संस की ओर से भी इस मामले पर फिलहाल कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय


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