सेबी ने एक्सचेंजों, समाशोधन निगमों से चूक करने वाले सदस्यों की संपत्तियों का परिसमापन करने को कहा

सेबी ने एक्सचेंजों, समाशोधन निगमों से चूक करने वाले सदस्यों की संपत्तियों का परिसमापन करने को कहा

सेबी ने एक्सचेंजों, समाशोधन निगमों से चूक करने वाले सदस्यों की संपत्तियों का परिसमापन करने को कहा
Modified Date: November 29, 2022 / 07:54 pm IST
Published Date: September 28, 2020 2:41 pm IST

नयी दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजारों तथा समाशोधन निगमों (क्लियरिंग कॉरपोरेशन) से कहा है कि वे चूक या डिफॉल्ट करने वाले सदस्यों की संपत्तियों का परिसमापन संबंधित इकाई को चूककर्ता घोषित करने के छह माह के भीतर करें।

नियामक ने कहा कि चूक करने वाले सदस्यों की उन चल और अचल संपत्तियों का परिसमापन उचित कानूनी तरीके से किया जाना चाहिए, जो शेयर बाजारों या समाशोधन निगमों के नियंत्रण में नहीं हैं।

सेबी के सर्कुलर में कहा गया है कि इन डिफॉल्टरों से वसूली से ग्राहकों, शेयर बाजारों तथा समाशोधन निगमों की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। सदस्यों द्वारा अपने मंच पर कारोबार के मामले में प्रतिभूति बाजार में मान्यता प्राप्त शेयर एक्सचेंज पहले स्तर के नियामक के रूप में काम करता है।

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सेबी ने कहा कि कुछ मामलों में चूक करने वाले सदस्यों के पास ग्राहकों/शेयर बाजारों तथा समाशोधन निगमों की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कोष या प्रतिभूतियों की कमी होती है।

सेबी ने कहा कि शेयर बाजारों तथा समाशोधन निगमों को चूक करने वाले सदस्यों की संपत्तियों के परिसमापन के लिए उचित कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। नियमों के तहत शेयर बाजार किसी सदस्य द्वारा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहने पर डिफॉल्टर घोषित कर सकते हैं।

भाषा अजय अजय मनोहर

मनोहर


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