नयी दिल्ली, 23 फरवरी (भाषा) सेबी ने बिना मंजूरी के निवेश सलाहकार सेवाएं देने को लेकर कैपिटल वर्थ रिसर्च हाउस और उसके भागीदारों को तीन साल की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है।
इसके अलावा, उन्हें तीन महीने के भीतर ग्राहकों को 1.54 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनमय बोर्ड ने बुधवार को पारित एक आदेश में कहा कि निवेशकों को रिफंड पूरा होने की तारीख से तीन साल की समाप्ति तक कैपिटल वर्थ और उसके साझेदारों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
कैपिटल वर्थ एक साझेदार फर्म है और इसके साझेदार अंकित श्रीवास्तव, मोहम्मद आमिर शेख, शाहिद रंगरेज और समीर मेमन हैं।
सेबी ने पाया कि कैपिटल वर्थ पंजीकरण के वैध प्रमाण पत्र के बिना गतिविधियों में शामिल होकर तथा खुद को एक ‘निवेश सलाहकार’ के रूप में काम किया और निवेश सलाहकार (आईए) के नियमों का उल्लंघन किया।
आदेश के अनुसार 2018 में मार्च-दिसंबर के दौरान कैपिटल वर्थ के खाते में 1.54 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए।
भाषा राजेश राजेश रमण
रमण
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
खबर बेमौसम बारिश तोमर
1 hour agoगोपीनाथन को टाटा समूह के साथ जोड़े रखने के बारे…
2 hours agoआईएमएफ ने श्रीलंका के लिए तीन अरब डॉलर के राहत…
3 hours ago