धन गबन मामले में सेबी ने तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स, प्रवर्तकों पर लगाया बाजार से प्रतिबंध
धन गबन मामले में सेबी ने तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स, प्रवर्तकों पर लगाया बाजार से प्रतिबंध
नयी दिल्ली, 31 अगस्त (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी की लेखा पुस्तकों में धन के कथित गबन और काल्पनिक लेनदेन के मामले में तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स और उसके प्रवर्तकों समेत नौ इकाइयों को तीन से पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है।
नियामक ने तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड (टीटीएल) के प्रवर्तक राजेंद्र कुमार चौधरी पर 30 लाख रुपये और गणेश गंगाराम मधारी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। चौधरी को पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया गया है।
तारापुर के अलावा चौधरी ग्लोबल लिमिटेड (प्रवर्तक समूह की इकाई), वीडहता टावर्स, लोरेन फाइनेंस, रोहित स्टील लेमिनेशन, डीके आयरन एंड स्टील, कुमुदिनी इंजीनियरिंग और आशादीप मल्टीट्रेड को तीन साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया गया है।
यह आदेश एक अप्रैल, 2018 से मार्च, 2023 की अवधि के लिए तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स के मामलों की सेबी की जांच के बाद आया।
सेबी के अनुसार, कंपनी ने जुड़ी और संबंधित इकाइयों को ब्याज-मुक्त ऋण और अग्रिम के रूप में 31.46 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए।
नियामक ने पाया कि ऐसे ऋण और अग्रिम को बट्टे खाते में डालकर, उनके लिए प्रावधान बनाकर या उनकी वसूली नहीं करके कथित तौर पर धन का इस्तेमाल अन्यत्र किया गया।
भाषा योगेश अजय
अजय

Facebook


