सेबी ने 11 शोध विश्लेषकों के पंजीकरण निरस्त किए

सेबी ने 11 शोध विश्लेषकों के पंजीकरण निरस्त किए

सेबी ने 11 शोध विश्लेषकों के पंजीकरण निरस्त किए
Modified Date: July 21, 2026 / 07:02 pm IST
Published Date: July 21, 2026 7:02 pm IST

नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अनिवार्य नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करने पर मंगलवार को 11 शोध विश्लेषकों (आरए) के पंजीकरण रद्द कर दिए।

सेबी ने कहा कि यह कार्रवाई मध्यस्थ विनियम, 2008 के तहत की गई, क्योंकि संबंधित इकाइयों ने नोटिस दिए जाने के बावजूद अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया।

जिन संस्थाओं के पंजीकरण रद्द किए गए हैं, उनमें 24 कैरेट फाइनेंशियल सर्विसेज, बंसल फिनस्टॉक प्राइवेट लिमिटेड, सागर शाह, मनोज अशोक कुमार, अमर कुमार श्रीवास्तव, यश उतमानी और लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

सेबी के नियमों के मुताबिक, किसी भी पंजीकृत शोध विश्लेषक को हर पांच साल में नवीनीकरण शुल्क जमा करना होता है ताकि उसका प्रमाणपत्र वैध बना रहे। हालांकि, जांच में पाया गया कि इन 11 संस्थाओं ने मार्च, 2020 से अक्टूबर, 2025 के बीच देय तिथियों के बाद भी शुल्क का भुगतान नहीं किया।

बाजार नियामक ने फरवरी, 2025 और इस साल मई-जून में नोटिस जारी कर इन संस्थाओं से जवाब मांगा था, लेकिन किसी ने भी तय समय में प्रतिक्रिया नहीं दी।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

अजय


लेखक के बारे में