एनएसईएल मामले में सेबी ने निर्मल बैंग कमोडिटीज का पंजीकरण रद्द किया

एनएसईएल मामले में सेबी ने निर्मल बैंग कमोडिटीज का पंजीकरण रद्द किया

एनएसईएल मामले में सेबी ने निर्मल बैंग कमोडिटीज का पंजीकरण रद्द किया
Modified Date: December 27, 2023 / 08:06 pm IST
Published Date: December 27, 2023 8:06 pm IST

नयी दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को अपने ग्राहकों को नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड पर अवैध ‘पेयर्ड’ अनुबंधों में व्यापार करने की सुविधा देने के लिए ब्रोकरेज हाउस निर्मल बैंग कमोडिटीज का पंजीकरण रद्द कर दिया।

नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) अब बंद हो चुकी है।

‘पेयर्ड’ अनुबंध के तहत एक ही जिंस की बिक्री और खरीद अलग-अलग दाम पर दो अलग-अलग अनुबंधों के जरिये करने की अनुमति दी जाती है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि एनएसईएल पर ‘पेयर्ड’ अनुबंध जिंसों में हाजिर अनुबंध नहीं हैं।

बाजार नियामक ने अपने आदेश में कहा कि ब्रोकरेज कंपनी ने शुल्क कमाने की इच्छा से प्रेरित होकर अपने ग्राहकों को एक उत्पाद तक पहुंचने के लिए मंच प्रदान किया। इससे उत्पाद के संबंध में उचित और प्रभावी जांच-परख करने की उसकी क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

सेबी ने कहा कि ‘एक वस्तु के अलग-अलग अनुबंधों’ तक पहुंच प्रदान करने में ब्रोकरेज हाउस की लापरवाही उसकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी सवाल उठाती है।

नियामक ने ब्रोकरेज हाउस से यह भी कहा है कि वह अपने पास पड़ी प्रतिभूतियों या कोष को मौजूदा ग्राहकों को 15 दिन के भीतर हस्तांतरित करने की अनुमति दे।

भाषा अनुराग रमण

रमण


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