सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए खुलासा नियमों को सख्त किया
सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए खुलासा नियमों को सख्त किया
नयी दिल्ली, 17 मार्च (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए खुलासा नियमों को सख्त किया है। इसके तहत उनसे अपनी संरचना और साझा स्वामित्व में किसी भी बड़े बदलाव का सात कार्य दिवसों के भीतर खुलासा करने को कहा गया है।
एक अधिसूचना के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) नये एफपीआई पंजीकरण के संबंध में जरूरत समझने पर उनसे कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है।
नये नियमों के तहत, एफपीआई को अपने ढांचे या नियंत्रण में किसी बदलाव से संबंधित भ्रामक या गलत सूचना के बारे में सेबी और नामित डिपॉजिटरी को लिखित रूप में सात कार्य दिवसों में जानकारी देनी होगी।
इसके अलावा, एफपीआई को सात दिन के भीतर किसी भी दंड, लंबित कार्यवाही, जांच के निष्कर्षों के बारे में बताना होगा, जिसके लिए कार्रवाई की जा सकती है या किसी विदेशी नियामक द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
भाषा पाण्डेय अजय
अजय

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