सेबी ने गो एयरलाइंस के आईपीओ पर अपने ‘निष्कर्ष’ को रोका

सेबी ने गो एयरलाइंस के आईपीओ पर अपने ‘निष्कर्ष’ को रोका

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  • Publish Date - June 28, 2021 / 02:46 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:15 PM IST

नयी दिल्ली, 28 जून (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गो एयरलाइंस के 3,600 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए जमा कराए दस्तावेजों के मसौदे की ‘जांच’ को फिलहाल रोक दिया है।

गो एयरलाइंस (इंडिया) लि. ने खुद को ‘गो फर्स्ट’ के नाम से नए सिरे से ब्रांड किया है। कंपनी ने आईपीओ के लिए दस्तावेज मई में जमा कराए थे। कंपनी आईपीओ से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल अपने कर्ज को चुकाने पर करेगी।

सेबी की वेबसाइट पर डाली गई सूचना के अनुसार गो एयरलाइंस के आईपीओ के लिए नियामक ने अभी अपने निष्कर्ष को रोक लिया है। यह सूचना 25 जून को डाली गई है। किसी कंपनी के आईपीओ को मंजूरी के लिए सेबी की ओर से निष्कर्ष जरूरी होता है।

मौजूदा नियमों के अनुसार नियामक किसी मामले में अपने निष्कर्ष 30 दिन, 45 दिन या 90 दिन या उससे अधिक दिन तक रोक सकता है।

भाषा अजय अजय मनोहर

मनोहर