अदाणी समूह की ज्यादातर कंपनियों के शेयर चढ़े

अदाणी समूह की ज्यादातर कंपनियों के शेयर चढ़े

अदाणी समूह की ज्यादातर कंपनियों के शेयर चढ़े
Modified Date: May 19, 2026 / 06:51 pm IST
Published Date: May 19, 2026 6:51 pm IST

नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) अदाणी समूह की ज्यादातर कंपनियों के शेयरों में मंगलवार को तेजी आई। अमेरिकी न्याय विभाग के उद्योगपति गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर के खिलाफ सभी आपराधिक आरोप स्थायी रूप से हटाए जाने के बाद समूह की कंपनियों के शेयर चढ़े।

अभियोजकों ने कहा कि उनके पास आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य नहीं है। उसके बाद अमेरिका में जारी प्रतिभूति और धोखाधड़ी का मामला पूरी तरह समाप्त हो गया।

बीएसई में एनडीटीवी का शेयर पांच प्रतिशत, अदाणी टोटल गैस का 2.07 प्रतिशत, अदाणी एंटरप्राइजेज लि. का 1.17 प्रतिशत, अदाणी ग्रीन एनर्जी का 0.81 प्रतिशत, अंबुजा सीमेंट का 0.42 प्रतिशत, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस का 0.06 प्रतिशत और एसीसी में 0.03 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई।

हालांकि, मुनाफावसूली के चलते समूह की कुछ कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। अदाणी पोर्ट्स में 1.37 प्रतिशत और अदाणी पावर में 0.07 प्रतिशत की गिरावट आई।

इसके साथ ही, समूह से जुड़ी कई अमेरिकी नियामक और कानूनी जांच समाप्त हो गई हैं।

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने पिछले सप्ताह भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में निवेशकों को दी गई जानकारियों से जुड़े मामलों में दोनों व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों का निपटान किया।

अदालती दस्तावेजों के अनुसार बिना किसी गलती को स्वीकार किए या इनकार किए बिना गौतम अदाणी ने 60 लाख डॉलर और सागर अदाणी ने 120 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई।

इसके बाद, अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने एलपीजी आयात में ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के अदाणी समूह पर लगे आरोपों का निपटान किया। यह भारतीय समूह द्वारा 27.5 करोड़ डॉलर का भुगतान करने और जांच में ‘व्यापक सहयोग’ करने तथा ‘सक्रिय’ खुलासे करने पर सहमति जताने के बाद हुआ।

अब, न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए हैं।

अदालत में दायर एक याचिका में अमेरिकी न्याय विभाग ने अदाणी परिवार के खिलाफ अभियोग को खारिज करने का अनुरोध किया है।

इसके बाद, अदालत ने आदेश दिया कि अदाणी और अन्य के खिलाफ अभियोग को खारिज कर दिया जाए।

भाषा रमण अजय

अजय


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