आयकर विधेयक से जुड़ी खास बातें |

आयकर विधेयक से जुड़ी खास बातें

आयकर विधेयक से जुड़ी खास बातें

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Modified Date: February 12, 2025 / 05:25 PM IST
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Published Date: February 12, 2025 5:25 pm IST

नयी दिल्ली, 12 फरवरी (भाषा) आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेने वाला आयकर विधेयक, 2025 बृहस्पतिवार को संसद में पेश किया जाएगा।

नए विधेयक की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

– आयकर विधेयक, 2025 में सरल भाषा का उपयोग किया गया है, अनावश्यक प्रावधानों को हटाया गया है, छोटे वाक्यों का उपयोग किया गया है।

– विधेयक में कोई नया कर नहीं है। इसमें सिर्फ आयकर अधिनियम, 1961 में प्रदत्त कर-देयता प्रावधानों को एक साथ रखा गया है।

– इसमें मात्र 622 पृष्ठों में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं। जबकि 1961 के अधिनियम में 298 धाराएं, 23 अध्याय और 14 अनुसूचियां थीं।

– नया कानून एक अप्रैल, 2026 से लागू होगा; अधिनियम अधिसूचित होने के बाद नियम लागू किए जाएंगे।

– इसमें व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और अन्य के लिए पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था दोनों शामिल हैं।

– नए विधेयक में ‘कर वर्ष’ का उपयोग किया है। इसमें ‘पूर्व वर्ष’ और ‘आकलन वर्ष’ जैसे जटिल शब्दों को हटाया गया है।

– ‘स्पष्टीकरण या शर्त’ का उल्लेख नहीं किया गया है, इसके बजाय तालिकाओं और सूत्रों का उपयोग किया गया है।

– विधेयक में करदाता चार्टर शामिल किया गया है, जो करदाताओं के अधिकारों और दायित्वों को बताएगा।

– विधेयक में बाजार से जुड़े डिबेंचर के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

– नियमों को सरल बनाने के मकसद से कुल आय का हिस्सा न बनने वाली आय को अनुसूचियों में स्थानांतरित किया गया है।

– वेतन से कटौतियां जैसे मानक कटौती, ग्रेच्युटी, अवकाश न लेने के बाद नकद भुगतान आदि को अलग-अलग अनुभागों/नियमों में रखे जाने के बजाय एक ही स्थान पर सारणीबद्ध किया गया है।

भाषा अनुराग रमण

रमण

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)