राज्य जीएसटी का चेन्नई में कोलगेट-पामोलिव के गोदान में तलाशी अभियान, एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया
राज्य जीएसटी का चेन्नई में कोलगेट-पामोलिव के गोदान में तलाशी अभियान, एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया
नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) दैनिक उपयोग का घरेलू सामान बनाने वाली कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड के चेन्नई स्थित गोदाम पर राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) अधिकारी ने तलाशी अभियान चलाया है। कंपनी ने बताया कि ‘अनुपालन संबंधी मामूली उल्लंघन’ पर उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि 16-17 नवंबर को चलाये गये तलाशी अभियान की शुरुआत तमिलनाडु माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 67 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी।
कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड ने कहा, “…राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिकारी, चेन्नई ने 16 नवंबर से 17 नवंबर, 2023 तक कंपनी के चेन्नई गोदाम में तलाशी अभियान चलाया है।”
कंपनी ने कहा, “सीजीएसटी अधिनियम और एसजीएसटी अधिनियम की धारा 125 के तहत मामूली प्रक्रियात्मक गैर-अनुपालन के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है…।’’
कोलगेट-पामोलिव ने कहा कि उसका कारोबारी परिचालन सामान्य चल रहा है। उसने “तलाशी अभियान के दौरान विभाग के साथ पूरा सहयोग किया है।”
भाषा अनुराग रमण
रमण

Facebook



