वेदांता के स्टरलाइट कॉपर इकाई मामले की जल्द सुनवाई से उच्चतम न्यायालय का इनकार

वेदांता के स्टरलाइट कॉपर इकाई मामले की जल्द सुनवाई से उच्चतम न्यायालय का इनकार

वेदांता के स्टरलाइट कॉपर इकाई मामले की जल्द सुनवाई से उच्चतम न्यायालय का इनकार
Modified Date: November 29, 2022 / 08:35 pm IST
Published Date: January 22, 2021 2:07 pm IST

नयी दिल्ली, 22 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने वेदांता लि. के स्टरलाइट कॉपर इकाई मामले की सुनवाई जल्द करने के अनुरोध को ठुकरा दिया है। यह इकाई तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित है।

प्रदूषण संबंधी चिंताओं की वजह से यह इकाई मई, 2018 से बंद है।

इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने दो दिसंबर को वेदांता लि. की अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया था। इसमें वेदांता ने अपील की थी कि उसे स्टरलाइट कॉपर संयंत्र के निरीक्षण करने तथा उसके एक माह के लिए परिचालन की अनुमति दी जाए, जिससे वह प्रदूषण के स्तर का आकलन कर सके।

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वेदांता ने अपील की थी कि तीन महीने के लिए उसे यह संयंत्र सौंपा जाए। उसे इस इकाई को शुरू करने में दो माह का समय लगेगा। उसके बाद उसे चार सप्ताह तक इसके परिचालन की अनुमति दी जाए, जिससे यह पता लगाया जा सके कि इससे प्रदूषण हो रहा है कि या नहीं।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पीठ ने कंपनी की इस मामले की जल्द सुनवाई की अपील को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि इस मामले में अंतिम सुनवाई शीर्ष अदालत में आमने-सामने की सुनवाई शुरू होने के बाद होगी। कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी उपस्थित थे।

भाषा अजय अजय मनोहर

मनोहर


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