कर विभाग ने आईटीआर-दो दाखिल करने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की

कर विभाग ने आईटीआर-दो दाखिल करने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की

कर विभाग ने आईटीआर-दो दाखिल करने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की
Modified Date: July 18, 2025 / 04:37 pm IST
Published Date: July 18, 2025 4:37 pm IST

नयी दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा) कर योग्य पूंजीगत लाभ आय वाले व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार अब वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न आईटीआर-2 दाखिल कर सकते हैं।

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ”आईटीआर-2 आयकर रिटर्न फॉर्म अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले से भरे हुए आंकड़ों के साथ ऑनलाइन माध्यम से दाखिल किए जा सकते हैं।”

आईटीआर-2 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) द्वारा दाखिल किये जाते हैं, जिन्हें पूंजीगत लाभ से आय होती है, लेकिन व्यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं होती है।

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पिछले महीने, कर विभाग ने आईटीआर-1 और आईटीआर-4 दाखिल करने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की थी, जो छोटे और मझोले करदाताओं के लिए सरल फॉर्म हैं।

सरकार ने पहले ही उन व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा आकलन वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना है।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण


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