ईटानगर, पांच दिसंबर (भाषा) अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने शुक्रवार को उन मीडिया खबरों को सिरे से खारिज किया, जो राज्य में दिए गए ठेकों पर उच्चतम न्यायालय के आदेश पर आधारित थीं।
सीएमओ ने इन खबरों को ”अधूरा और निराधार” बताया। न्यायालय ने अपने आदेश में राज्य सरकार से 2015 से 2025 तक दिए गए सभी ठेकों का ब्यौरा हलफनामे में देने को कहा गया है। इसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार वालों की कंपनियों को मिले ठेके भी शामिल हैं।
सीएमओ ने पीटीआई-भाषा को दिए एक बयान में कहा कि कई खबरें राजनीतिक विरोधियों के प्रभाव में लिखी गई हैं और इन खबरों में सिर्फ याचिकाकर्ताओं के दावों को जगह दी गई, जबकि राज्य सरकार ने न्यायालय में जो जवाब दिए, उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया।
बयान के मुताबिक याचिका में करीब 1,000 करोड़ रुपये के कामों की जो सूची दी गई है, उसका बहुत छोटा हिस्सा ही खांडू के रिश्तेदारों की कंपनियों को मिला है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने तवांग जिले में सार्वजनिक कार्यों के ठेके मुख्यमंत्री के परिवार की कंपनियों को देने के आरोपों में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दो दिसंबर को यह आदेश दिया था।
राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया कि याचिका में दी गई सूचियां गलत हैं और सिर्फ मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ी कंपनियों को ही ठेके नहीं मिले।
इसके बाद न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी ठेकों और खांडू के रिश्तेदारों की कंपनियों का पूरा ब्यौरा देने को कहा।
सीएमओ ने कहा, ”सरकार ने पूरी जानकारी दे दी है।”
भाषा पाण्डेय
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