GST लागू होने से सस्ते होंगे DTH, केबल
GST लागू होने से सस्ते होंगे DTH, केबल
GST लागू होने से DTH, केबल सेवाओं पर कर घट जाएगा जिसके इसके दाम कम होने से उपभोक्ताओं को लाभ होगा. वहीं स्मार्टफोन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं और सीमेंट के दाम भी घटेंगे।
फाइेंनस मिनिस्ट्री ने मंगलवार को जारी एक बयान में यह बात कही है। इसके मुताबिक अभी केबल और डीटीएच पर 15% सर्विस टैक्स के साथ राज्यों का एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता है। यह 10-30% तक है। जीएसटी में सिर्फ एक टैक्स 18% की दर से लगेगा। सिनेमा टिकट पर अभी सर्विस टैक्स के साथ एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। मंत्रालय का कहना है कि एंटरटेनमेंट टैक्स राज्यों में 100% तक है, लेकिन जीएसटी सिर्फ 28% लगेगा। सर्कस, ड्रामा पर 18% टैक्स लगेगा.
मंत्रालय ने कहा, ‘ऐसे में मनोरंजन सेवाएं जीएसटी के तहत निम्न कराधान में आ जाएंगी. जीएसटी की निचली दरों के लाभ के साथ ही सेवा प्रदाता इन पर इनपुट सेवाओं के संदर्भ में जीएसटी में कर क्रेडिट के भी हकदार होंगे.’ जीएसटी परिषद ने केबल टीवी और डायरेक्ट टू होम सर्विसेज पर 18 फीसदी कर तय किया है. फिलहाल इन सेवाओं पर राज्यों में 15 फीसदी सेवा कर के ऊपर 10-30 फीसदी तक मनोरंजन कर लगाया जाता है. सर्कस, थियेटर, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, लोकनृत्य, ड्रामा के सिलसिले में जीएसटी दर मूल्यानुसार 18 फीसदी रखी गयी है.

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