ठाणे सुरंग, एलिवेटेड रोड निविदा विवाद: अदालत ने एलएंडटी को राहत देने से किया इनकार

ठाणे सुरंग, एलिवेटेड रोड निविदा विवाद: अदालत ने एलएंडटी को राहत देने से किया इनकार

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Modified Date: May 20, 2025 / 12:54 PM IST
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Published Date: May 20, 2025 12:54 pm IST

मुंबई, 20 मई (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने ठाणे-घोड़बंदर से भयंदर सुरंग और एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं के विवाद के संबंध में निर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) को राहत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया और निविदाएं खोलने की अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति कमल खता और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वह पिछले सप्ताह पारित अंतरिम स्थगन को जारी नहीं रख रही है। उसमें मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को वित्तीय बोली खोलने से रोक दिया गया था, जो निविदा प्रक्रिया का अंतिम चरण है।

वित्तीय बोली 13 मई को खोली जानी थी।

एलएंडटी ने इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय में दो याचिकाएं दायर की थीं, जिसमें परियोजनाओं के लिए एमएमआरडीए द्वारा उसकी बोली की स्थिति की जानकारी न दिए जाने को चुनौती दी गई थी।

पीठ ने मंगलवार को याचिकाओं को खारिज कर दिया, लेकिन एमएमआरडीए को निर्देश दिया कि वह निविदा खुलने के बाद एक सप्ताह तक कंपनी की मूल्य बोलियों को सीलबंद लिफाफे में रखे।

अदालत ने कहा, ‘‘ हम रोक के अंतरिम आदेश को जारी नहीं रख रहे हैं।’’

भाषा निहारिका

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