कंपनियों के बीच विवाद सुलझाने को शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के पूर्व जज को मध्यस्थ नियुक्त किया

कंपनियों के बीच विवाद सुलझाने को शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के पूर्व जज को मध्यस्थ नियुक्त किया

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  • Publish Date - January 25, 2022 / 10:18 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:44 PM IST

नयी दिल्ली, 25 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए वी चंद्रशेखर को होटल क्षेत्र से जुड़ी दो कंपनियों के बीच विवाद पर निर्णय सुनाने के लिए एकल मध्यस्थ नियुक्त किया है।

शीर्ष अदालत ने यह फैसला याचिकाकर्ता इंटरकांटिनेंटल होटल्स ग्रुप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, इंटरकांटिनेंटल होटल्स ग्रुप (एशिया-प्रशांत) प्राइवेट लिमिटेड तथा वॉटरलाइन होटल्स प्राइवेट लि. के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के प्रावधान के तहत दायर याचिका पर सुनाया है।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब तक उसकी बड़ी पीठ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम-1996 की दो धाराओं के बीच पारस्परिक प्रभाव पर फैसला न कर ले, जब तक मध्यस्थता जारी रहे।

पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि नियुक्ति से पहले के स्तर के मुद्दों पर फैसला करने का शीर्ष अदालत का अधिकार क्षेत्र उसके साथ-साथ उच्च न्यायालयों के समक्ष कई मामलों का विषय रहा है।

भाषा अजय

अजय रमण

रमण