Aadhaar Pan Linking: अंतिम तारीख है बेहद करीब! घर बैठे मिनटों में ऐसे करें ये जरूरी काम, लिंक नहीं किया तो अटक सकता है आपका काम…

आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इस तारीख से पहले आप घर बैठे मुफ्त में लिंकिंग कर सकते हैं। समय पर लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है और टैक्स व बैंक से जुड़े काम अटक सकते हैं।

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  • Publish Date - December 13, 2025 / 01:45 PM IST,
    Updated On - December 13, 2025 / 01:47 PM IST

(Aadhaar Pan Linking/ Image Credit: Income Tax X)

HIGHLIGHTS
  • 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक करना फ्री है।
  • लिंक न करने पर आईटीआर रिफंड में परेशानी हो सकती है।
  • ई-फाइलिंग या SMS के जरिए आसानी से लिंक किया जा सकता है।

Aadhaar Pan Linking: आज के समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुके हैं। पैन कार्ड के बिना बैंकिंग या वित्तीय लेनदेन करना मुश्किल हो जाता है, वहीं आधार कार्ड के बिना सरकारी सुविधाओं या पहचान संबंधी कई कार्य नहीं हो पाते। सरकार ने 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से मुफ्त में लिंक करने की सुविधा दी है। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर पैन और आधार लिंक नहीं किया तो क्या समस्याएं हो सकती हैं?

आधार-पैन लिंक न करने के नतीजे

अगर आप समय पर अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करते हैं तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

  • आईटीआर रिफंड में देरी: इनकम टैक्स रिफंड मिलने में बाधा आ सकती है।
  • आईटीआर भरने में कठिनाई: अगले वर्ष आयकर रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो सकता है।
  • उच्च दर पर टैक्स कटौती: टीडीएस (TDS) या टीसीएस (TCS) सामान्य दर से अधिक हो सकता है।
  • बैंकिंग संबंधी समस्याएं: नया बैंक अकाउंट खोलना या डेबिट/क्रेडिट कार्ड लेना मुश्किल हो सकता है।
  • बैंक जमा सीमा: बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक दिन में 50,000 रुपये से ज्यादा जमा नहीं कर सकते।
  • वार्षिक जमा सीमा: एक वित्तीय वर्ष में 2,50,000 रुपये से अधिक जमा करना कठिन।
  • लेन-देन सीमा: किसी भी बैंक में 10,000 रुपये से अधिक लेन-देन करने पर समस्या हो सकती है।

कौन कर सकता है और कौन नहीं?

यदि आपका आधार 1 अक्टूबर 2024 से पहले बना है और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो लिंकिंग करना जरूरी है। वहीं, आईटीआर फाइल न करने वाले, जम्मू-कश्मीर, असम, मेघालय के निवासी, 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले और भारतीय नागरिक न होने वाले लोग इस प्रक्रिया से मुक्त हैं।

आधार-पैन लिंक करने का तरीका

ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिए

  • सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
  • ‘Link Aadhaar’ वाले विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपना आधार और पैन नंबर दर्ज करें।
  • अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को भरें।
  • ‘I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI’ पर टिक करें।
  • सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर ‘Pan Has Been Linked Successfully’ का संदेश आएगा।

एसएमएस के जरिए

  • अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज भेजें: UIDPAN <12 Digit Aadhaar> <10 Digit PAN>
  • इसे 567678 या 56161 नंबर पर भेज सकते हैं।
  • उदाहरण: यदि आपका आधार नंबर 987654321012 और पैन नंबर ABCDE1234F है, तो मैसेज UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F होगा।

इन दोनों तरीकों से आप आसानी से अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर सकते हैं और भविष्य में वित्तीय परेशानियों से बच सकते हैं।

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आधार और पैन लिंक करना क्यों जरूरी है?

लिंकिंग के बिना आईटीआर रिफंड में देरी, उच्च दर पर टैक्स कटौती और बैंकिंग लेन-देन में परेशानी हो सकती है।

लिंकिंग के लिए आखिरी तारीख क्या है?

सरकार ने पैन और आधार लिंक करने की 31 दिसंबर 2025 तक की समय सीमा तय की है।

कौन लोग लिंकिंग से मुक्त हैं?

जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते, जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय में रहते हैं, 80 वर्ष से ऊपर हैं या विदेशी नागरिक हैं।

लिंकिंग कैसे करें?

आप ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिए या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SMS भेजकर पैन और आधार लिंक कर सकते हैं।