Travel Rules For Indian Railways : यदि आप भी ट्रेन से लंबे सफर की यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए बहुत सारे नए नियम बनाए हैं। इनमें से ज्यादातर नियम रात में सफर करने वाले यात्रियों के लिए है। अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको रेलवे से जुड़ा हर नियम पता होना चाहिए रेलवे बोर्ड ने रात्रि सफर के नियमों को अपडेट कर दिया है। आखिर क्या है रेलवे से जुड़े नियम (Railway Rules), जिनका हवाला देकर आप अपने सफर को बेहतर बना सकते हैं।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां Click करें*<<
रेलवे के थ्री-टियर कोच (Three-Tier Coach) में सफर करते समय मिडिल बर्थ (Middle Berth)को लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सामान्य तौर पर देखा गया है कि लोअर बर्थ (lower berth) वाला यात्री देर रात तक सीट पर बैठे रहते है। जिसके कारण मिडिल बर्थ वाला यात्री आराम नहीं कर पाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मिडिल बर्थ वाले यात्री देर रात तक लोअर बर्थ पर बैठते हैं तो लोअर बर्थ वाले को सोने में परेशानी होती है।
आप रेलवे नियमों को जानने के बाद ही इसका हवाला दे सकते हैं। रेलवे नियमानुसार रात 10:00 से सुबह 6:00 बजे तक मिडिल बर्थ को खोला जा सकता है। अगर यदि आपकी लोअर बर्थ है तो रात 10:00 बजे के बाद मिडिल बर्थ या अपर बर्थ वाला यात्री आपकी सीट पर नहीं बैठ सकता। आप उसे रेलवे नियम का हवाला देकर अपनी सीट पर जाने के लिए बोल सकते हैं। यदि दिन में मिडिल बर्थ वाला यात्री अपनी सीट खोलता है तब भी आप उसे नियम बताकर ऐसा करने से मना कर सकते हैं।
यात्री को शिकायत रहती हैं कि सोने के बाद TTE (Travelling Ticket Examiner) कोच में टिकट चेक करने के लिए उन्हें जगा देते हैं। जिससे उनकी नींद खराब हो जाती है. यात्रियों की इस परेशानी को दूर करने और सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए नियमानुसार टीटीई रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक टिकट चेक नहीं कर सकता।
अक्सर रात के समय यात्रियों की तरफ से सहयात्री के मोबाइल पर तेज आवाज में गाना सुनने या बातें करने की शिकायतें रेलवे बोर्ड के पास आती हैं। यात्रियों का कोई ग्रुप रात में तेज आवाज में बात करता है। रेलवे ने 10:00 बजे के बाद बिना ईयर फोन के गाने सुनने, वीडियो देखने या तेज आवाज में बात करने पर भी पाबंदी लगा रखी है।
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यदि आपका सहयात्री आपकी बात नहीं मानता तो इसके लिए आप ट्रेन में मौजूद रेलवे स्टॉफ से शिकायत कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने अपने स्टॉफ की जिम्मेदारी सौंपी है कठिन वह आपकी समस्या का समाधान करे। यदि सहयात्री फिर भी नहीं माने तो कार्रवाई की जाएगी।
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14 mins ago