नयी दिल्ली, पांच मार्च (भाषा) जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड ने वित्तीय विवरणों में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले को बाजार नियामक सेबी को 1.2 करोड़ रुपये का भुगतान कर निपटा लिया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को अपने आदेश में कहा कि निपटान की शर्तों के तहत कंपनी तीन महीने के लिए स्वेच्छा से प्रतिभूति बाजार में खरीद-फरोख्त से प्रतिबंधित रहेगी।
इसके अलावा कृषि रसायन कारोबार से जुड़ी कंपनी के चार वरिष्ठ अधिकारियों ने भी संयुक्त रूप से 1.7 करोड़ रुपये का भुगतान कर मामले का निपटारा किया।
इन अधिकारियों में जुआरी एग्रो केमिकल्स के तत्कालीन प्रबंध निदेशक सुनील सेठी और तत्कालीन मुख्य वित्त अधिकारी आर के गुप्ता ने 73.12-73.12 लाख रुपये का भुगतान किया तथा चार महीने के लिए स्वैच्छिक बाजार पाबंदी स्वीकार की।
वहीं, कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक नितिन मंगेश कंटक और कंपनी सचिव विजयमहंतेश खन्नूर ने 12.67-12.67 लाख रुपये का भुगतान किया।
सेबी ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 में अपने वित्तीय विवरणों में नुकसान को कम दिखाने के साथ निवेश के मूल्यह्रास को गलत तरीके से दर्ज किया था। इसके अलावा कंपनी पर 811.33 करोड़ रुपये के संबंधित पक्ष लेनदेन में ऑडिट समिति और शेयरधारकों की पूर्व-स्वीकृति न लेने का भी आरोप था।
निपटान राशि प्राप्त होने के बाद सेबी ने अपने कारण बताओ नोटिस से संबंधित कार्यवाही को खत्म कर दिया।
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प्रेम अजय
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