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Bilaspur High Court: 22 साल बाद जागी महिला! पति से मांगी भरण-पोषण के लिए 40 हजार रुपए महीना, हाईकोर्ट ने इस फैसले को किया इनकार

Bilaspur High Court: 22 साल बाद जागी महिला! पति से मांगी भरण-पोषण के लिए 40 हजार रुपए महीना, हाईकोर्ट ने इस फैसले को किया इनकार

Bilaspur High Court: 22 साल बाद जागी महिला! पति से मांगी भरण-पोषण के लिए 40 हजार रुपए महीना, हाईकोर्ट ने इस फैसले को किया इनकार
Dageshwar Dewangan
Published: 02 Jul 2025 | 8:55 pmModified: 02 Jul 2025 | 8:56 pm
HIGHLIGHTS
  1. 22 साल बाद भरण-पोषण मांगने की याचिका खारिज
  2. कोर्ट ने कहा — इतने लंबे अंतराल के बाद भरण-पोषण की मांग तर्कसंगत नहीं

बिलासपुर: Bilaspur High Court बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महिला की 22 साल बाद पति से भरण-पोषण मांगने की याचिका को खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे अंतराल के बाद वह भरण-पोषण पाने की अधिकारी नहीं है।

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Bilaspur High Court दरअसल, दुर्ग में हरने वाली महिला ने फैमिली कोर्ट में अपने पति के लिखाफ बीएनएस की धारा 144 के तहत आवेदन देकर हर माह 40 हजार रुपए भरण-पोषण और 25 हजार रुपये मुकदमे में हुए खर्च के लिए मांगे थे। लेकिन कोर्ट ने याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि 22 वर्षों तक चुप रही। अब अचानक भरण पोषण की मांग करना तर्कसंगत नहीं है।

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महिला ने हाईकोर्ट को बताया कि वह पहले सरकारी नौकरी में थी, लेकिन अब बेरोजगार है। वर्ष 2002 में पति और सास ने उसे और बेटे को घर से निकाल दिया था। वर्ष 2007 में उसे पटवारी की नौकरी मिली थी। लेकिन, बाद में वह एक आपराधिक मामले में फंस गई और 2019 में सेवा से बर्खास्त कर दी गई।

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इसके चलते अब उसे भरण-पोषण की जरूरत है। यह तर्क भी दिया कि पत्नी होने के नाते वह भरण-पोषण की हकदार है। उसने अपनी सारी जमा पूंजी बेटे की पढ़ाई और बीमार पिता की दवाइयों में खर्च कर दी है। हाईकोर्ट महिला के तर्कों से सहमत नहीं हुआ।

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याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि महिला ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इतने वर्षों बाद आखिर किन कारणों से अचानक भरण-पोषण की जरूरत पड़ी। महिला पहले सरकारी सेवा में थी और उसने अपनी बेरोजगारी की स्थिति को भी स्पष्ट नहीं किया, ऐसे में माना जा सकता है कि उसके पास जीवन यापन के कुछ संसाधन तो हैं।

सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

उत्तर: बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय बाद भरण-पोषण की मांग करना सही नहीं है और महिला की याचिका खारिज कर दी।

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लेखक के बारे में

Dageshwar Dewangan
Dageshwar Dewangan

IBC24 डिजिटल में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हूं, जहां मेरी जिम्मेदारी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति सहित प्रमुख विषयों की खबरों की कवरेज और प्रस्तुति है। वर्ष 2016 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं और अब तक 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया है। विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए न्यूज़ राइटिंग और डिजिटल टूल्स में दक्षता हासिल की है। मेरे लिए पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है—सटीक, तेज और असरदार जानकारी पाठकों तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। बदलते डिजिटल दौर में खुद को लगातार अपडेट कर, कंटेंट की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।

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Web Title: After 22 years, the woman asked for maintenance from her husband, the High Court rejected this decision

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