Reported By: Tehseen Zaidi
,नई दिल्लीः Bhupesh Baghel: शराब-कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप मामले में जांच में घेरे में आए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए दो याचिका दायर की है। गिरफ्तारी से बचने से बघेल ने यह याचिका दायर की है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची की कोर्ट में 4 अगस्त को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। वहीं उनके बेटे चैतन्य बघेल ने भी एक याचिका दायर की है। इस तरह बघेल परिवार से कुल तीन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है।
Bhupesh Baghel: चैतन्य बघेल ने WP 295 नंबर की याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए राहत देने की मांग की है। वहीं भूपेश बघेल ने एक याचिका में ईडी को पार्टी बनाया है और उनकी मनी लॉन्डिंग एक्ट की धाराओं को दमनकारी बताया है। साथ ही पूर्व में SC में दायर PMLA एक्ट की धाराओं को चैलेंज करने वाली याचिका से जोड़ने की प्रार्थाना की है। WP 303 नंबर की याचिका में भूपेश बघेल ने यूनियन ऑफ इंडिया, CBI और छग सरकार समेत यूपी सरकार को पार्टी बनाया है और नो कर्सिव एक्शन देकर राहत की मांग की है। दायर याचिका में पूर्व सीएम ने कहा कि जैसे उनके बेटे चैतन्य बघेल को राजनीतिक द्वेष में फंसाकर गिरफ्तार किया गया, वैसे ही उन्हें भी टारगेट किया जा सकता है। बघेल का कहना है कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई हो सकती है। भूपेश बघेल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और केंद्र और राज्य सरकारों समेत सभी जांच एजेंसियों की तरफ से असिस्टेंड सॉलिसिटर जनरल पैरवी करेंगे।