Bilaspur High Court News: करंट से 3 मौतों पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, CSPDCL को दिए ये निर्देश, सुरक्षा पर उठाए सवाल
Bilaspur High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोटा ब्लॉक के भाडम में करंट से हुई तीन मौतों के मामले में स्व संज्ञान लिया है।
Bilaspur High Court News/Photo Creadit: Ai
- भाडम गांव में करंट से 3 मौतों के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया
- CSPDCL के एमडी और ऊर्जा सचिव को शपथपत्र दाखिल करने का आदेश
- इलेक्ट्रिक फेंसिंग पर नई सुरक्षा नीति और समयबद्ध उपायों पर कोर्ट ने जोर दिया
बिलासपुर। Bilaspur High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोटा ब्लॉक के भाडम में करंट से हुई तीन मौतों के मामले में स्व संज्ञान लिया है, मामले में कोर्ट ने मैनेजिंग डायरेक्टर CSPDCL और सेक्रेटरी एनर्जी को शपथपत्र देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा इसमें इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस के मौजूदा फ्रेमवर्क, ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए अभी मौजूद सेफगार्ड और लापरवाही के मामलों में जिम्मेदारी तय करने का मैकेनिज्म शामिल होगा। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
Bilaspur High Court News मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डीबी ने कहा कि, इलेक्ट्रिक फेंसिंग की वजह से बार-बार होने वाली इंसानी जान के नुकसान के लिए एक सही पॉलिसी बनाने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए असरदार सुरक्षा उपाय अपनाने की ज़रूरत है। कोर्ट को ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं। जिनमें लोगों ने अपनी फसलों, प्रॉपर्टी या जानवरों को बचाने के लिए अपने खेतों, फार्महाउस, घरों और दूसरी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक फेंसिंग से घेर दिया है। जो लोग अनजाने में ऐसी इलेक्ट्रिक फेंसिंग के संपर्क में आते हैं, उन्हें अक्सर नुकसान होता है।
बचाव के असरदार उपायों की ज़रूरत
कोर्ट ( Bilaspur High Court News) ने कहा कि, बिजली का झटका लगने से कई लोगों की मौत हो जाती है। जिसके कारण ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ़ क्रिमिनल केस दर्ज किए जाते हैं। हालांकि कानून के मुताबिक सही मामलों में क्रिमिनल केस चलाना ज़रूरी है, लेकिन ऐसी घटनाओं का बार-बार होना गंभीर चिंता का विषय है और इससे बचाव के असरदार उपायों की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग के नतीजे सिर्फ़ इंसानों तक ही सीमित नहीं हैं, कई मामलों में, घरेलू और जंगली जानवर भी ऐसी फेंसिंग के संपर्क में आए हैं, जिससे कीमती जानवरों की जान चली गई है। इसलिए सही बचाव और रेगुलेटरी उपाय अपनाने की ज़रूरत है।
कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया, कि मैनेजिंग डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ को इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आज ही रेस्पोंडेंट के तौर पर शामिल करें। टाइम-बाउंड उपाय सुझाए डीबी ने कहा कि, पब्लिक सेफ्टी पक्का करने के लिए पक्के, टाइम-बाउंड उपाय सुझाए जाएं, और यह साफ़ किया जाए कि इस बारे में कोई पूरी पॉलिसी या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मौजूद है या नहीं। अगर ऐसी कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है, तो वे ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए एक सही पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के साथ-साथ एक पक्की टाइमलाइन भी बताएं।
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