Police Constable Recruitment News : अभ्यर्थियों की लगी लॉटरी! पुलिस आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को मिलने वाला है मौका

High Court of Chhattisgarh ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पुलिस आरक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग के बाद खाली रह जाने वाले पदों को प्रतीक्षा सूची से भरा जाए।

Police Constable Recruitment News : अभ्यर्थियों की लगी लॉटरी! पुलिस आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को मिलने वाला है मौका

Police Constable Recruitment News / Image Source : IBC24 / FILE

Modified Date: March 18, 2026 / 11:58 pm IST
Published Date: March 18, 2026 11:58 pm IST
HIGHLIGHTS
  • 5,967 पदों की भर्ती में कोर्ट का अहम आदेश
  • कई जिलों में चयन से रिक्त पद बनने की स्थिति
  • प्रतीक्षा सूची से जल्द भर्ती पूरी करने के निर्देश

बिलासपुर : Police Constable Recruitment News छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग के बाद खाली रह जाने वाले पदों को वेटिंग लिस्ट (प्रतीक्षा सूची) से भरा जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि सभी विज्ञापित पद केवल जारी चयन सूची से भर पाना संभव नहीं है।

कई अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिलों से किया आवेदन

दरअसल, वर्ष 2024 में पुलिस विभाग द्वारा करीब 5,967 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। Chhattisgarh High Court याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया कि कई अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिलों से आवेदन किया और मेरिट में आने पर उन्हें कई जिलों की चयन सूची में शामिल कर लिया गया। इससे वास्तविक रूप से पद खाली रह जाने की स्थिति बन रही है।

5,948 अभ्यर्थियों के नाम किए गए प्रकाशित

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि चयन सूची में 5,948 अभ्यर्थियों के नाम प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन यह संभव है कि एक ही अभ्यर्थी एक से अधिक जिलों में चयनित हो। ऐसे में जब वह किसी एक जिले में जॉइन करेगा, तो बाकी जिलों के पद रिक्त हो जाएंगे। इन रिक्त पदों को बाद में वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा।

रिक्त पदों को जल्द भरने के आदेश

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच ने कहा कि वर्तमान स्थिति में यह स्पष्ट है कि सभी पद चयन सूची से नहीं भर पाएंगे। इसलिए राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि चयनित उम्मीदवारों की जॉइनिंग के बाद बचे हुए पदों को नियमों के तहत वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों से भरें। कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखते हुए रिक्त पदों को जल्द भरने की कार्रवाई की जाए।

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