बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान, बोले- मंत्री पद पर अभी 6 महीने तक रह सकता हूं’, इस्तीफे पर कही ये बात

Brijmohan Agrawal on resignation: इसके पहले वे रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक और राज्य की विष्णुदेव साय सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में उनके चुनाव जीतने के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वे विधायक व मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान, बोले- मंत्री पद पर अभी 6 महीने तक रह सकता हूं’, इस्तीफे पर कही ये बात

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Modified Date: June 13, 2024 / 07:57 pm IST
Published Date: June 13, 2024 7:02 pm IST

रायपुर: Brijmohan Agrawal on resignation : राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री व सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वे अभी 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जब कहेंगे तब मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा।

आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल से मीडिया द्वारा यह पूछा गया था कि वे कौन से पद से इस्तीफा देने वाले हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मंत्री तो मैं 6 महीने तक रह सकता हूं। मुख्यमंत्री जब कहेंगे तब मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा कौन से पद से देना है यह तो पार्टी निर्देश के बाद समझ आएगा।

गौरतलब है कि बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से सांसद बन चुके हैं। इसके पहले वे रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक थे और राज्य की विष्णुदेव साय सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में उनके चुनाव जीतने के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वे विधायक व मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

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क्या हैं संवैधानिक प्रावधान?

– संविधान के अनुच्छेद 101(2) के मुताबिक, अगर कोई लोकसभा का सदस्य विधानसभा का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है तो उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिन के भीतर किसी एक सदन से इस्तीफा देना होता है। इसी तरह अगर किसी विधानसभा का सदस्य लोकसभा का सदस्य बन जाता है तो उसे भी 14 दिन के भीतर इस्तीफा देना होता है। ऐसा नहीं करने पर उसकी लोकसभा की सदस्यता अपने आप खत्म हो जाती है।

– इसी तरह अगर कोई लोकसभा का सदस्य राज्यसभा का सदस्य भी बन जाता है तो उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 10 दिन के भीतर एक सदन से इस्तीफा देना होता है। संविधान के अनुच्छेद 101(1) और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 68(1) में इसका प्रावधान है।

– वहीं, अगर कोई व्यक्ति दो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ता है और दोनों ही जगह से जीत जाता है तो उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिन के भीतर किसी एक सीट से इस्तीफा देना होता है। यही बात विधानसभा चुनाव में भी लागू होती है। दो सीट से जीतने पर कोई सीट 14 दिन के भीतर छोड़नी पड़ती है।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com