Bus and truck drivers strike in MP
रायपुर: Hit and Run New Law in Hindi छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद से कई चीजों में बदलाव देखने को मिल रहा है। नई विष्णुदेव सरकार ने पुरानी भूपेश सरकार की कई व्यवस्थाओं को बदलकर रख दिया है। लेकिन विष्णुदेव सरकार ने कई ऐसे नियम लागू कर दिए हैं, जिसका ताबड़तोड़ विरोध हो रहा है। बदली गई व्यवस्था में एक केंद्रीय परिहन नीति है, जिसे छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया था। केंद्रीय परिवहन कानून को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध देखने को मिल रहा है। इसी के चलते आज प्रदेश के सभी बस ड्राइवर हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे हैं।
Hit and Run New Law in Hindi मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के बस ड्राइवर नए परिवहन कानून को लेकर हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हड़ताल के संबंध में आज दोपहर 12 बजे इकट्ठे होंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। बताया जा रहा है कि अगर ड्राइवर हड़ताल पर गए तो तीन दिनों तक बस बंद हो सकते हैं। हालांकि अभी तक ड्राइवरों के हड़ताल जाने को लेकर अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।
वहीं, अंबिकापुर में नए कानून के विरोध में ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया है। ड्राइवरों ने गांधी चौक पर गाड़िया खड़ी कर रास्ता जाम कर दिया है। नए परिवहन कानून के विरोध में बस चालकों के साथ अब ऑटो, ट्रक चालक भी शामिल हो गए हैं। सभी चालक नए परिहन कानून में ड्राइवरों के लिए जो नियम लागू किए गए हैं उसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
नए परिवहन कानून के तहत दुर्घटना होने पर यदि ट्रक चालक मौके से भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा व 5 लाख रुपए जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान लागू किया गया है। वाहन चालकों की मानें तो कोई वाहन चालक जानबूझ दुर्घटना नहीं करना चाहता। यदि दुर्घटना हो जाती है तो बड़े वाहन चालक का कसूर बताया जाता है। चालकों से दुर्घटना हो जाती है और वह मौके पर मौजूद रहता है तो भीड़ उसके साथ मारपीट करती है। उनके साथ हिंसक घटना का डर बना रहता है। भीड़ के रौद्र रूप से बचने के लिए मजबूरीवश चालकों को अपना गाड़ी व सामान छोडकऱ मौके से भागना पड़ता है।