CG Govt Employees News: प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत! सरकार ने वापस लिया ये आदेश, जानिए किस चीज पर लगा था प्रतिबंध?

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CG Govt Employees News: प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत! सरकार ने वापस लिया ये आदेश, जानिए किस चीज पर लगा था प्रतिबंध?

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  • Publish Date - April 23, 2026 / 12:48 PM IST,
    Updated On - April 23, 2026 / 12:48 PM IST

CG Govt Employees News | Photo Credit: IBC24

HIGHLIGHTS
  • छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मचारियों पर राजनीतिक संगठनों में शामिल होने की रोक संबंधी आदेश वापस लिया
  • विवादित आदेश केवल 24 घंटे तक ही प्रभावी रहा
  • नए निर्देश में कहा गया कि आदेश आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा

रायपुर: CG Govt Employees News छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी कर्मचारियों पर राजनीतिक और अन्य संगठनों में शामिल होने की रोक संबंधी आदेश को अब वापस ले लिया है।

क्या था 21 अप्रैल का विवादित आदेश

CG Govt Employees News दरअसल, छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय सेवकों के लिए आचरण नियमों को लेकर पहले सख्त निर्देश जारी किए थे। शासन द्वारा जारी आदेश में सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक दलों एवं अन्य संगठनों में शामिल होने, पद संभालने और ऐसे संस्थानों में सक्रिय भागीदारी पर रोक लगाई गई थी। साथ ही अधिकारी के बिना अनुमति के किसी भी संस्था, समिति या संगठन में पद धारण करने पर भी रोक लगाई गई थी।

सिर्फ 24 घंटे में आदेश हुआ रद्द

आदेश जारी होने के 24 घंटे बाद अब शासन ने यू टर्न ले लिया और आदेश को वापस ​ले लिया। नए आदेश में स्पष्ट किया गया कि 21 अप्रैल वाला निर्देश आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा। उप सचिव अंशिका पांडेय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 21 अप्रैल के आदेश के निर्देश फिलहाल प्रभावी नहीं रहेंगे, जिससे अब इन नियमों पर कार्रवाई पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

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21 अप्रैल को जारी आदेश में क्या कहा गया था?

आदेश में सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों में शामिल होने या पद संभालने पर रोक लगाई गई थी।

आदेश कब वापस लिया गया?

आदेश जारी होने के 24 घंटे बाद, यानी 22 अप्रैल को शासन ने इसे स्थगित कर दिया।

क्या अब कर्मचारी राजनीतिक दलों में शामिल हो सकते हैं?

हाँ, फिलहाल रोक संबंधी आदेश स्थगित कर दिया गया है, इसलिए कर्मचारी राजनीतिक दलों या संगठनों में शामिल हो सकते हैं।