CG News: छत्तीसगढ़ में भी राजा रघुवंशी जैसा हत्याकांड! पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर घोंटा पति का गला, पुलिस से बचने रची ये झूठी कहानी, ऐसे हुआ खुलासा
छत्तीसगढ़ में भी राजा रघुवंशी जैसा हत्याकांड! पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर घोंटा पति का गला, Chhattisgarh Crime News: Wife Along with Her Boyfriend Killed her Husband in Pendra
Chhattisgarh Crime News. Image Source-IBC24
पेंड्राः Chhattisgarh Crime News हनीमून के लिए शिलांग गए राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश के झकझोर दिया। नवविवाहित पति के मन में इस हत्या के बाद एक तरह के खौफ देखने को मिला, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसी तरह का एक हत्याकांड छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले से सामने आया था। यहां पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस से बचने के लिए उसे फांसी पर लटका दिया था। मामले में कोर्ट ने पत्नी दुर्गावती नायक और प्रेमी कमलेश्वर उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
Chhattisgarh Crime News मिली जानकारी के अनुसार पूरी घटना 20 अप्रैल 2024 की है। पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पनकोटा निवासी लालजीत नायक की फांसी पर झूलती लाश मिलने की सूचना पर मामला पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई। प्रारंभिक जांच में मृतक की पत्नी दुर्गावती नायक की भूमिका संदिग्ध होने पर मामले को गंभीरता से लिया गया। पुलिस ने जब मृतक का पोस्टमार्टम कराया तो रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि मृतक की मृत्यु गला दबाकर की गई है, जिससे यह मामला हत्या का सिद्ध हुआ। इस पर जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि मृतक की पत्नी दुर्गावती नायक के लाटा ग्राम निवासी कमलेश्वर उरांव से अवैध संबंध थे। दोनों ने 19 अप्रैल 2024 की रात को मिलकर सोते समय गमछे से गला घोंटकर लालजीत नायक की हत्या कर दी।
हत्या के बाद शव को फांसी पर लटकाया
हत्या के बाद घटना को आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए उसी गमछे से मृतक को फांसी पर लटका दिया गया। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड एकता अग्रवाल के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों आरोपियों दुर्गावती नायक एवं कमलेश्वर उरांव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की प्रभावी पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह द्वारा की गई।

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