Reported By: Vishal Vishal Kumar Jha
,Chhattisgarh High Court Divorce Case: पति को 'मोटा और सांवला' कहने से हो जाएगा तलाक, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जानिए क्या कहा? /image: IBC24 File
बिलासपुर। Chhattisgarh High Court Divorce Case: तलाक के एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने तलाक की मांग नामंजूर करते हुए टिप्पणी किया है कि पति को मोटा और सांवला कहने से क्रूरता और परित्याग के लिए आवश्यक तथ्य साबित नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय जांजगीर चांपा के फैसले को बरकरार रखा है।
हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने बीते 18 सितंबर के जांजगीर चांपा के निर्णय को बरकरार रखा है। बता दें कि आकाश और पूजा की शादी 7 मार्च 2019 को हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। पति का कहना है कि उसकी पत्नी सिर्फ 3 महीने उसके साथ रही और इसके बाद दोनों में विवाद जैसी स्थिति बनती चली गई।
Chhattisgarh High Court Divorce Case पति का आरोप था कि उसकी पत्नी उसके साथ गलत व्यवहार करती थी और आए दिन छोड़ने की धमकी देती रहती थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि पति के द्वारा आरोप तो बहुत सारे लगाए गए हैं, लेकिन आरोपों के मद्देनजर पर्याप्त और ठोस साक्ष्य नहीं है। मोटा और सांवला कहना भी तलाक के लिए पर्याप्त क्रूरता का आधार नहीं है, यह कहते हुए हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज कर दी है।
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