Dongargarh News: कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने दो ठेकेदारों का कॉन्ट्रेक्ट किया निरस्त, जल जीवन मिशन के कार्य में लापरवाही बरतने का है आरोप

Dongargarh News: कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने जल जीवन मिशन में लापरवाही बरतने पर दो ठेकेदारों का कॉन्ट्रेक्ट निरस्त कर दिया है।

  • Reported By: Dheeraj Sharma

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  • Publish Date - June 4, 2025 / 10:15 AM IST,
    Updated On - June 4, 2025 / 10:51 AM IST

Dongargarh News/Image Credit: IBC24

HIGHLIGHTS
  • Dongargarh News: कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने जल जीवन मिशन में लापरवाही बरतने पर दो ठेकेदारों का कॉन्ट्रेक्ट निरस्त कर दिया है।
  • निरस्तीकरण के पहले ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
  • कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कार्य में अनियमितता पाए जाने और ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत पत्र को अमान्य करते हुये अनुबंध निरस्त करने के निर्देश दिए।

डोंगरगढ़: Dongargarh News: कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों के तहत विभागीय तकनीकी जांच के बाद कार्यरत ठेकेदार मेसर्स सिंग एसोसिएट भिलाई एवं ठेकेदार मेसर्स दास कंस्ट्रक्शन राजनांदगांव के अनुबंध को निरस्त कर दिया है। कलेक्टर डॉ. भुरे ने डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम झंडातलाब, नवागांव में कार्यरत ठेकेदार मेसर्स सिंग एसोसिएट भिलाई द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने और कार्य में किसी प्रकार की रूचि नहीं प्रदर्शित करने पर कार्य को निरस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुबंध निरस्त कर अनुबंध की कंडिका 3 के तहत निविदा के लिए जमा अमानत राशि को शासन के पक्ष में राजसात करते हुये आगामी 1 वर्ष के लिये खंड कार्यालय राजनांदगांव में कार्य करने हेतु प्रतिबंधित किया है।

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ठेकेदारों को जारी किया गया था नोटिस

Dongargarh News: इसी तरह कलेक्टर डॉ. भुरे ने डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम पैरीटेका में कार्यरत ठेकेदार मेसर्स दास कंस्ट्रक्शन राजनांदगांव को बारम्बार पत्राचार पश्चात भी कार्य करने में कोई रूचि नहीं दिखाने के कारण निरस्तीकरण के निर्देश दिए। निरस्तीकरण के पहले ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कार्य में अनियमितता पाए जाने और ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत पत्र को अमान्य करते हुये अनुबंध निरस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुबंध की कंडिका 3 के तहत निविदा के लिए जमा अमानत राशि को शासन के पक्ष में राजसात करते हुये आगामी 1 वर्ष के लिये खंड कार्यालय राजनांदगांव में कार्य करने हेतु प्रतिबंधित करते हुये निरस्तीकरण के निर्देश दिए।