Durg News: मानव तस्करी मामले में गिरफ्तार ननों की जमानत याचिका खारिज, जेल में बंद ननों से मिली CPI नेता ​बृंदा करात

Durg News: मानव तस्करी मामले में 15 दिन के भीतर जांच कर केंद्र सरकार से परमिशन लेना होगा। दोनों नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस और युवक सूकमन मंडावी को फिलहाल जेल में रखा जाएगा।

Durg News: मानव तस्करी मामले में गिरफ्तार ननों की जमानत याचिका खारिज, जेल में बंद ननों से मिली CPI नेता ​बृंदा करात

Durg News, image source: ibc24


Reported By: Akash Rao,
Modified Date: July 30, 2025 / 01:53 pm IST
Published Date: July 30, 2025 1:53 pm IST
HIGHLIGHTS
  • जेल में बंद दोनों नन और युवक से मिली बृंदा करात 
  • बृंदा करात ने मांग की है कि FIR को वापस लिया जाए
  • बिलासपुर हाईकोर्ट में मामले को लगाने की सलाह

दुर्ग: Durg News , दुर्ग रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी मामले में गिरफ्तार नन की जमानत याचिका खारिज हो गई है। चतुर्थ FTSC कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा जमानत देना हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता। मामला NIA एक्ट में आता है इसलिए बिलासपुर हाईकोर्ट में मामले को लगाने की सलाह दी है।

मानव तस्करी मामले में 15 दिन के भीतर जांच कर केंद्र सरकार से परमिशन लेना होगा। दोनों नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस और युवक सूकमन मंडावी को फिलहाल जेल में रखा जाएगा।

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जेल में बंद दोनों नन और युवक से मिली बृंदा करात

इधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की वरिष्‍ठ नेता बृंदा करात और चार सांसद के (डेलिगेशन टीम के) साथ दुर्ग सेंट्रल जेल में बंद दोनों नन और युवक से मिली। दुर्ग सेंट्रल जेल जेल में सुबह 10 बजे टीम पहुंची थी। सेंट्रल जेल से निकलकर बृंदा करात बोली नन को जबरन फंसाया गया, उनसे मारपीट हुई बजरंग दल के लोगों ने मारा पीटा है और पुलिस देखते रही।

नन के दुर्ग पहुंचने पर बोली कि हम इंडिया की सिटीजन कहीं भी जा सकते हैं। रेलवे पुलिस के प्रेस नोट पर उन्होंने चुप्पी साध लिया। वहीं हिंदुत्व के एजेंडे को संकीर्ण बताया है। इसके अलावा जांच में प्रलोभन, पैसा और दस्तावेज के पूछे जाने पर बृंदा करात भड़क उठी। बृंदा करात ने कहा कि प्रलोभन जैसी कोई बात नहीं है, सारी बात झूठ है।

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बृंदा करात ने मांग की है कि FIR को वापस लिया जाए

उन्होंने कहा कि लड़कियां एडल्ट है और आदिवासी भी हैं, वे कहीं भी देश में आ जा सकते हैं, नौकरी कर सकते है। बृंदा करात ने कहा ननों पर कार्यवाही गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। मानवता के न्यूनतम मूल्यों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।छत्तीसगढ़ में गुंडों का राज है, बृंदा करात ने मांग की है कि FIR को वापस लिया जाए और ननो को तुरंत रिहा किया जाए। यह देश के सामने शरम की बात है।


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com