बिजली नियामक आयोग के इस फैसले से उपभोक्ताओं की ये बड़ी टेंशन हुई दूर, बचेंगे खर्चें

Electricity bill : सिंगल फेज कनेक्शन में अब 5 किलोवॉट तक लोड दिया जा सकेगा। ये बदलाव AC की बढ़ती डिमांड को देखकर किया गया है

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  • Publish Date - July 14, 2022 / 08:26 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:56 PM IST

Electricity rate will be fixed daily

रायपुर। Electricity Regulatory Commission : छत्तीसगढ़ बिजली नियामक आयोग ने बिजली सप्लाई कोड में बदलाव का प्रस्तावित ड्राफ्ट जारी किया है। प्रस्तावित नए बिजली सप्लाई कोड में सिंगल फेज कनेक्शन में अब 5 किलोवॉट तक लोड दिया जा सकेगा। ये बदलाव AC की बढ़ती डिमांड को देखकर किया गया है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां Click करें*<<

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इसके अलावा अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी गई है। अभी यहां लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए सारा खर्च खुद उठाना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 25 फीसदी राशि जमा करने पर नया कनेक्शन मिलेगा।

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Electricity Regulatory Commission : बाकी 75 फीसदी का खर्च बिजली वितरण कंपनी उठाएगी। अगर उपभोक्ता 25 फीसदी राशि भी नहीं जुटा पाते हैं। तो बची हुई राशि पार्षद या विधायक निधि से ली जाएगी। इसके अलावा नया कनेक्शन अब 10 दिन के बजाए 7 दिन के भीतर देना होगा। बिजली सप्लाई कोड के ये प्रावधान लागू होने से छोटे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी।

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