Ganesh Chaturthi Guidelines: आगामी त्योहारों से पहले अलर्ट मोड पर प्रशासन, रैली-पंडाल के लिए अनुमति जरूरी, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई

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Ganesh Chaturthi Guidelines: आगामी त्योहारों से पहले अलर्ट मोड पर प्रशासन, रैली-पंडाल के लिए अनुमति जरूरी, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई

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  • Publish Date - September 2, 2026 / 10:25 AM IST,
    Updated On - September 2, 2026 / 10:26 AM IST

Ganesh Chaturthi Guidelines | Photo Credit: IBC24

HIGHLIGHTS
  • त्योहारों से पहले प्रशासन सख्त
  • बिना अनुमति रैली-पंडाल पर रोक
  • नियम तोड़े तो कार्रवाई

एमसीबी: Ganesh Chaturthi Guidelines आगामी कृष्ण जन्माष्टमी एवं गणेश चतुर्थी पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े एवं पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था, यातायात, सुरक्षा, पंडाल, विसर्जन, विद्युत, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

स्कूलों के आसपास दुकानों पर होगी विशेष कार्रवाई

Ganesh Chaturthi Guidelines बैठक में सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप स्कूलों के आसपास संचालित दुकानों पर विशेष कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी करने तथा नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए। चिरमिरी, हल्दीबाड़ी सहित मनेंद्रगढ़ एवं खड़गवां क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर डिप्टी कलेक्टर एवं पुलिस विभाग को संयुक्त कार्रवाई करने कहा गया।

रैली और पंडाल के लिए अनुमति जरूरी

कृष्ण जन्माष्टमी एवं गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi Security) के दौरान रैली निकालने के लिए संबंधित एसडीएम एवं पुलिस विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। (Krishna Janmashtami 2026) अनुमति देते समय प्रमुख मार्गों एवं यातायात व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने तथा प्राप्त आवेदनों की जानकारी प्रशासन एवं पुलिस को देने के निर्देश दिए गए। (Ganesh Pandal Permission) गणेश पंडाल लगाने वाली समितियों एवं आयोजकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश देने कहा गया। सड़क पर पंडाल लगाकर यातायात बाधित नहीं करने तथा पंडालों में पर्याप्त स्वयंसेवकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। समितियों द्वारा पुलिस को स्वयंसेवकों की सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। विद्युत तारों से दुर्घटना रोकने के लिए विशेष सावधानी बरतने कहा गया।

पंडालों में CCTV कैमरा अनिवार्य

सभी पूजा पंडालों एवं आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। गणेश उत्सव में मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने के निर्देश दिए गए। विसर्जन के लिए रूट चार्ट एवं पार्किंग स्थल निर्धारित करने तथा समितियों को विसर्जन स्थल और रूट की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देने कहा गया।

सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक-चौबंद

पुलिस विभाग को मंदिरों, मस्जिदों, गणेश पंडालों, संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों तथा विसर्जन स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश दिए गए। पंडालों में महिलाओं के आभूषण एवं सामान की चोरी की आशंका को देखते हुए समितियों एवं स्वयंसेवकों से लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों को अपने सामान की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने कहा गया।

बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर कार्रवाई

ड्रोन संचालन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति लेना आवश्यक होगा तथा लाइसेंसधारी एवं अधिकृत व्यक्ति को ही ड्रोन संचालन की अनुमति दी जाएगी। बिना अनुमति या अनाड़ी तरीके से ड्रोन उड़ाते पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने कहा गया।

हाईवे और यातायात पर विशेष निगरानी

मनेंद्रगढ़ से नागपुर तक हाईवे पेट्रोलिंग बढ़ाने तथा ढाबा संचालकों द्वारा पार्किंग व्यवस्था नहीं किए जाने पर नोटिस एवं चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। यातायात कार्रवाई की हर घंटे की औसत रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा गया, जिससे दुर्घटनाओं एवं यातायात घटनाओं की स्थिति का आकलन हो सके। शराब पीकर वाहन चलाने, बिना नंबर प्लेट एवं ओवरस्पीडिंग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए वाहन जब्ती के निर्देश दिए गए।

बिजली, सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था के निर्देश

नगर पालिका, नगर निगम को प्रमुख मार्गों एवं पर्व स्थलों पर साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया। विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति एवं विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जिला अस्पताल को आवश्यक आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था तैयार रखने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए पर्व के दौरान सजग रहने के निर्देश दिए। समिति के सदस्यों ने दोनों पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने का भरोसा दिलाया।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा, जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, समस्त डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, चौकी प्रभारी, जनपद सीईओ, तहसीलदार एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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क्या रैली निकालने के लिए अनुमति जरूरी है?

हां, एसडीएम और पुलिस विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है।

पंडालों में क्या व्यवस्था करनी होगी?

CCTV कैमरे, स्वयंसेवक और विद्युत सुरक्षा की व्यवस्था।

स्कूलों के आसपास दुकानों पर क्या कार्रवाई होगी?

नियमों का पालन न करने पर नोटिस और ₹20,000 तक जुर्माना।