Excise Scam Case: आबकारी घोटाले के आरोपी पूर्व IAS को बड़ा झटका, इतने दिनों तक और रहना होगा जेल में, कोर्ट ने सुनाया फैसला | Excise Scam Case

Excise Scam Case: आबकारी घोटाले के आरोपी पूर्व IAS को बड़ा झटका, इतने दिनों तक और रहना होगा जेल में, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Excise Scam Case: आबकारी घोटाले के आरोपी पूर्व IAS को बड़ा झटका, इतने दिनों तक और रहना होगा जेल में, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Edited By :   Modified Date:  April 22, 2024 / 06:09 PM IST, Published Date : April 22, 2024/5:51 pm IST

रायपुर: Excise Scam Case ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जांच के मामले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को आज कोर्ट में पेश किया गया था। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उनकी रिमांड दो दिन और बढ़ा ​दी है।

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Excise Scam Case जानकारी के अनुसार, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए PMLA कोर्ट के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन आज जज की छुट्टी होने की वजह से अब उनकी अगली सुनवाई दो दिन बाद 24 अप्रैल को होगी। जेल प्रबंधन ने सुरक्षा के लिए पर्याप्त बल उपलब्ध नहीं होने के कारण कोर्ट लाने में असमर्थता जताई थी।

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आपको बता दें कि 2003 बैच के आईएएस अधिकारी टुटेजा पिछले साल सेवानिवृत्त हुए थे। यह गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा टुटेजा और उनके बेटे के खिलाफ कथित 2,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज करने के 12 दिन बाद हुई है। अदालत ने फैसला सुनाया कि उनके खिलाफ आरोप पीएमएलए की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए अधिनियम द्वारा परिभाषित ‘अपराध की आय’ नहीं हो सकती है।

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