CCF के इस कारनामे पर हाईकोर्ट ने अफसरों को जारी किया नोटिस, वनरक्षक की याचिका पर हुआ बड़ा खुलासा…

CCF के इस कारनामे पर हाईकोर्ट ने अफसरों को जारी किया नोटिस, वनरक्षक के याचिका पर हुआ बड़ा खुलासा… High Court issued notice

CCF के इस कारनामे पर हाईकोर्ट ने अफसरों को जारी किया नोटिस, वनरक्षक की याचिका पर हुआ बड़ा खुलासा…

Ramesh Sinha will be the new Chief Justice of Chhattisgarh High Court

Modified Date: November 29, 2022 / 08:48 pm IST
Published Date: September 18, 2022 10:01 am IST

High Court Issued Notice: बिलासपुर। दुर्ग जिले में वनरक्षक के निलंबन को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सचिव वन विभाग, सीसीएफ और डीएफओ के साथ ही मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी किया है। इन पर आरोप है कि CCF ने अपने अधिकार से बाहर जाकर निलंबन की कार्रवाई की।

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High Court Issued Notice: दरअसल, इस संबंध में दी गई जानकारी के मुताबिक प्रियंका रैपिड एक्शन फोर्स उड़नदस्ता दुर्ग, मुख्य वनसंरक्षक दुर्ग कार्यालय में वन रक्षक के पद पर कार्यरत है। 4 अगस्त को उसे गैरहाजिर रहने का आरोप लगाते हुए CCF द्वारा निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उसका मुख्यालय राजनांदगांव वनमण्डल कर दिया गया। इस सस्पेंसन को नियम विरुद्ध बताते हुए प्रियंका ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एवं सन्दीप सिंह के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की।

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High Court Issued Notice: याचिका में यह उल्लेख किया गया है कि वनरक्षक का नियुक्तिकर्ता अधिकारी डीएफओ होता है और वर्तमान में उसे सीसीएफ कार्यालय में संलग्न किया गया था। यदि उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही करनी है, तो इसका अधिकार DFO को हैं, न कि सीसीएफ को।

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