छत्तीसगढ़ के इन मेडिकल कॉलेजों में भर्ती पर लगी रोक हटाने से हाईकोर्ट का इनकार, राज्य सरकार से मांगा जवाब

recruitment in 2 medical colleges of Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के इन मेडिकल कॉलेजों में भर्ती पर लगी रोक हटाने से हाईकोर्ट का इनकार, राज्य सरकार से मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ के इन मेडिकल कॉलेजों में भर्ती पर लगी रोक हटाने से हाईकोर्ट का इनकार, राज्य सरकार से मांगा जवाब

CG News. Image Source-IBC24

Modified Date: March 28, 2023 / 09:24 pm IST
Published Date: March 28, 2023 9:22 pm IST

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने जगदलपुर और कांकेर के मेडिकल कॉलेज में विभिन्न पदों की भर्ती पर लगी रोक को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। मामले में कोर्ट में बहस अधूरी होने के कारण अब बुधवार को सुनवाई होगी। इस दौरान हाईकोर्ट ने शासन को शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने कहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी भर्तियों में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण लागू करने के खिलाफ ये याचिका लगाई गई है।

बता दें कि इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी थी। दरअसल, पिछले साल 2022 में राज्य शासन की ओर से जगदलपुर और कांकेर के मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स, टेक्निशियन, वार्ड ब्वॉय व अन्य पदों समेत दो सौ से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती में राज्य शासन ने आरक्षण रोस्टर 50 फीसदी से ज्यादा लागू किया था।

ban on recruitment in 2 medical colleges of Chhattisgarh

read more:  ..ऐसा हुआ तो राहुल गांधी के पास नहीं बचेगा कोई रास्ता! सीनियर एडवोकेट संजय बंसल ने दी अहम जानकारी 

 ⁠

इस मामले पर सुखमती नाग व अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में बताया गया है, कि हाईकोर्ट ने 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं देने का आदेश जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण देना अवैधानिक बताया है। राज्य शासन ने इन भर्तियों में 58 फीसदी से ज्यादा आरक्षण लागू किया है, जिसके कारण सामान्य वर्ग के साथ ही दूसरे वर्ग के उम्मीदवारों को भर्ती से वंचित होना पड़ेगा। यह याचिका हाईकोर्ट में लंबित थी।

इसी बीच आरक्षण को लेकर साल 2012 से चल रही याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आया, और राज्य शासन की ओर से जारी आरक्षण नियम को निरस्त कर दिया गया। जिसके बाद बीते 6 फरवरी को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई में कोर्ट ने सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी।

read more:  छत्तीसगढ़ में 76 फीसदी आरक्षण पर बड़ा फैसला! नए राज्यपाल ने कह दी बड़ी बात

read more: देश प्रदेश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com