अदालत के आदेश के बाद बिलासपुर में चार-लेन सड़क परियोजना स्थल से अवैध अतिक्रमण हटाया गया
अदालत के आदेश के बाद बिलासपुर में चार-लेन सड़क परियोजना स्थल से अवैध अतिक्रमण हटाया गया
बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश), नौ जुलाई (भाषा) बिलासपुर जिला प्रशासन ने थुनु और जोल गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार लेन की सड़क परियोजना की प्रगति में कथित रूप से बाधा डाल रहे अवैध अतिक्रमणों को हटा दिया। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मुख्य राजमार्गों पर सभी अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के आदेश दिए थे और यह कार्रवाई इसी आदेश के तहत की गई।
संयुक्त कार्रवाई की निगरानी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों द्वारा की गई।
यहां एक अधिकारी ने बताया, ‘‘थुनू गांव के किशोरी लाल, बाबूराम और छोटू राम तथा गांव जोल के कुलदीप कुमार द्वारा मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) में बनाए गए प्रतिष्ठानों को एनएचएआई की भूमि को मुक्त कराने के लिए ध्वस्त कर दिया गया।’’
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि चार लेन की सड़क परियोजना के निर्माण में बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
भाषा यासिर माधव
माधव

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