Sai Cabinet ke faisle: साय कैबिनेट के फैसले, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को मिलेंगी कई रियायतें और प्रोत्साहन
Sai cabinet ke faisle : इसके अलावा हुए अन्य फैसलों में सौर ऊर्जा नीति में संशोधन किया जाएगा। इस आशय का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित हो गया है। जिसके अनुसार 2030 तक नीति लागू रहेगी।
Sai Cabinet Ke Faisle/Image Credit: IBC24 File Photo
- कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
- राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव
- मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि दोगुना
रायपुर: Sai cabinet ke faisle, साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव आज बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दे रहे हैं। डिप्टी सीएम ने बताया कि शहीद की पत्नी को डीएसपी के पद पर नियुक्ति दी गई है। सुकमा में 9 जून को एसपी आकाशराव की शहादत हुई थी।
इसके अलावा हुए अन्य फैसलों में सौर ऊर्जा नीति में संशोधन किया जाएगा। इस आशय का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित हो गया है। जिसके अनुसार 2030 तक नीति लागू रहेगी। राज्य की आद्योगिक नीति के अनुरूप प्राथमिकता मिलेगी। वहीं लोन, जमीन, आदि मामलों में राहत मिलेगी। इसके अलावा रीता शांडिल्य के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव को अनुमोदन मिला है।
कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
Sai Cabinet ke faisle , मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है जो इस प्रकार हैं।
1) मंत्रिपरिषद ने सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 09 जून 2025 को बम विस्फोट की घटना में शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
2) मंत्रिपरिषद की बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्त्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
नीति की अवधि – नई व्यवस्था के अनुसार यह संशोधित नीति अब 2030 तक लागू रहेगी, या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती।
उद्योगों को मिलने वाले लाभ – सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा।
इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे, जैसे ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों को), जीएसटी प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को), बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत मिलेगी, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है।
3) मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सुश्री रीता शांडिल्य, जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग की सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।
4) मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त हो चुके मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रूपए प्रतिमाह करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी।
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