Reported By: Vishal Vishal Kumar Jha
,Mukesh Chandrakar's murder case
बिलासपुर: Mukesh Chandrakar’s murder case, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के पत्रकार थे। पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रीतम सिंह ने जोरदार विरोध किया। मामले में पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। बता दें, कि बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 की शाम से लापता थे। दो दिन बाद यानी 3 जनवरी 2025 को बीजापुर के चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टी में सेप्टिक टैंक के अंदर से मुकेश का शव मिला था।
journalist Mukesh Chandrakar’s murder case, आरोपियों ने मुकेश को डिनर के बहाने बुलाकर वार किया। चार आरोपियों ने मिलकर लोहे की रॉड से पत्रकार मुकेश के सिर, छाती, पेट और पीठ पर हमला कर दिया। इस हमले में जब पत्रकार मुकेश की मौत हो गई तो शव को सेप्टिक टैंक में दफना दिया। इस मामले में चारों आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्रकार, उसका भाई रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके को गिरफ्तार किया गया है।
पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में SIT ने 75 दिनों की जांच के बाद 1200 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट पेश की है। SIT ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी सुरेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके के खिलाफ चार्जशीट पेश की है।