Jhiram Ghati Attack Verdict: झीरम हमले पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, अब इस दिन होगी आखिरी सुनवाई

Jhiram Ghati Attack Verdict: झीरम हमले पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, अब इस दिन होगी आखिरी सुनवाई

Jhiram Ghati Attack Verdict: झीरम हमले पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, अब इस दिन होगी आखिरी सुनवाई

Jhiram Ghati Attack Verdict: झीरम हमले पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, अब इस दिन होगी आखिरी सुनवाई /image: Social Media

Modified Date: August 12, 2026 / 06:45 pm IST
Published Date: August 12, 2026 6:40 pm IST
HIGHLIGHTS
  • झीरम घाटी नक्सली हमले की सुनवाई पूरी, जगदलपुर जिला सत्र न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा
  • दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें पूरी, अब कोर्ट 31 अगस्त को फैसला सुना सकता है
  • 25 मई 2013 के हमले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं समेत 27 लोगों की मौत हुई थी

जगदलपुर। Jhiram Ghati Attack Verdict: छत्तीसगढ़ के चर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले की सुनवाई आज जगदलपुर जिला सत्र न्यायालय (Jagdalpur Court) में पूरी हुई। 25 मई 2013 को इस नक्सली हमले में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ 27 लोग मारे गए थे। भीषण गोलाबारी के बाद चुन-चुन कर कांग्रेस के नेताओं को मारा गया था। हत्या के बाद पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी माओवादियों ने ली थी और माना था कि इस हत्याकांड को उन्होंने एंबुश के जरिए अंजाम दिया है।

केंद्र सरकार ने एनआईए को सौंपी थी जांच (NIA Jhiram Ghati Case)

पूरे मामले में घटना (Jhiram Ghati Attack Verdict) के बाद से ही कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस पर सुरक्षा के चूक के आरोप लगाए थे। केंद्र सरकार ने उस वक्त यह जांच एनआईए को सौंप दी थी। एनआईए ने अपनी जांच में 40 मुख्य आरोपियों के साथ डेढ़ सौ से अधिक अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू की। जांच के बाद 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभियोजन के दौरान इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि 10 लोग अब भी पुलिस की हिरासत में हैं।

कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला (Jhiram Valley Naxal Attack)

Jhiram Ghati Attack Verdict बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की अंतिम सुनवाई दर्ज कर ली है। दोनों ही पक्षों ने अपने फाइनल अरगुमेंट में अपने-अपने पक्षों की तरफ से दलीलें दी। वही सुनवाई के बाद कोर्ट ने आगामी 31 अगस्त के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि 31 अगस्त को इस मामले में कोर्ट का फैसला भी सामने आ सकता है। एनआईए की तरफ से अधिवक्ता दिनेश पाणिग्रही ने अरगुमेंट पेश किया वहीं बचाव पक्ष की तरफ से अरविंद चौधरी ने पकड़े गए आरोपियों के पक्ष में दलील दी।

आरोपी पक्ष अधिवक्ता अरविंद चौधरी 

एनआईए पक्ष अधिवक्ता

 

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लेखक के बारे में

सवाल आपका है... 9 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. पिछले 7 सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं और कई मीडिया संस्थानों में अपना योगदान दिया है. इन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर की डिग्री ली है.