Gutkha banned in Karnataka: पूरे राज्य में गुटखा और पान मसाले पर बैन.. इतने सालों तक नहीं कर पाएंगे निर्माण, बिक्री और भंडारण.. आप भी पढ़ें सरकार का ये आदेश
कर्नाटक में गुटखा और तंबाकू-निकोटीन वाले पान मसाला पर एक साल का प्रतिबंध लागू किया गया है। सरकार ने जन स्वास्थ्य को वजह बताया।

Gutkha banned in Karnataka Notification
- कर्नाटक में गुटखा पर एक साल की रोक
- तंबाकू-निकोटीन वाले पान मसाला पर भी प्रतिबंध
- निर्माण, बिक्री और भंडारण पर कार्रवाई
बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में गुटखा और तंबाकू या निकोटीन वाले पान मसाला पर बड़ा फैसला लिया है। (Gutkha banned in Karnataka Notification) खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय ने ऐसे उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, बेंगलुरु की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि यह प्रतिबंध गुटखा और ऐसे पान मसाला पर लागू होगा, जिनमें तंबाकू या निकोटीन मौजूद है।
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पूरे प्रदेश में लागू हुआ आदेश
सरकार ने यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री का निषेध एवं प्रतिबंध) विनियम, 2011 के तहत की है। आदेश के मुताबिक, अधिसूचना जारी होने की तारीख से यह प्रतिबंध पूरे कर्नाटक में प्रभावी हो गया है और एक साल तक लागू रहेगा।
किन उत्पादों पर लागू होगा प्रतिबंध?
आदेश के तहत केवल गुटखा और पान मसाला ही नहीं, बल्कि ऐसे अन्य उत्पाद भी प्रतिबंध के दायरे में आएंगे, जिनके अंतिम उत्पाद में तंबाकू या निकोटीन मौजूद है। (Gutkha banned in Karnataka Notification) उत्पाद का नाम कुछ भी हो या वह पैकेट में बेचा जाए अथवा खुले रूप में, नियम लागू रहेगा। इसके अलावा ऐसे उत्पादों पर भी रोक लगाई गई है, जिन्हें अलग-अलग पैक करके बेचा जाता है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने कहा कि यह फैसला जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार का उद्देश्य तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पादों के इस्तेमाल से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान को कम करना है। इस आदेश के बाद कर्नाटक में संबंधित उत्पादों के कारोबार से जुड़े निर्माताओं, विक्रेताओं, वितरकों और अन्य कारोबारियों को एक साल तक प्रतिबंध का पालन करना होगा। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
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क्या लिखा है आदेश में?
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, "खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (a) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर निषेध एवं प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के साथ पढ़े जाने पर, (Gutkha banned in Karnataka Notification) और जनस्वास्थ्य के हित में, कर्नाटक राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा निम्नलिखित के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है-
1. तंबाकू और/या निकोटीन युक्त गुटखा एवं पान मसाला।
2. किसी भी नाम से बाजार में अलग-अलग बेचे जाने वाले ऐसे अन्य उत्पाद, जिनमें अंतिम उत्पाद में तंबाकू या निकोटीन मौजूद हो, चाहे वे पैक किए गए हों या बिना पैक किए गए हों।
इसके अलावा, ऐसे उत्पाद जो एक ही उत्पाद के रूप में बेचे या वितरित किए जाते हों अथवा अलग-अलग उत्पादों के रूप में पैक किए गए हों, लेकिन इस प्रकार बेचे/वितरित किए जाते हों कि उपभोक्ता के लिए उन्हें आसानी से मिलाना संभव हो। (Gutkha banned in Karnataka Notification) तंबाकू और निकोटीन को सामग्री के रूप में रखने वाले गुटखा/पान मसाला, जो पाउच, पैकेट, कंटेनर आदि में या किसी भी अन्य नाम से पैक किए गए हों, पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। यह प्रतिबंध कर्नाटक राज्य के पूरे क्षेत्र में अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।"

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सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः
उत्तर: तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा, पान मसाला और अन्य संबंधित उत्पादों पर रोक लगी है।
लेखक के बारे में
A journey of 10 years of extraordinary journalism.. a struggling experience, opportunity to work with big names like Dainik Bhaskar and Navbharat, priority given to public concerns, currently with IBC24 Raipur for three years, future journey unknown
और भी पढ़ें...Web Title: Karnataka Gutkha Ban: Tobacco and Nicotine Pan Masala Banned for One Year

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