हवालात में ही कटेगी कालीचरण की रातें, कोर्ट ने खारिज किया जमानत याचिका, महाराष्ट्र पुलिस को नहीं मिला प्रोडक्शन वारंट 

Kalicharan will remain in Raipur jail, not Pune, court rejects bail plea

हवालात में ही कटेगी कालीचरण की रातें, कोर्ट ने खारिज किया जमानत याचिका, महाराष्ट्र पुलिस को नहीं मिला प्रोडक्शन वारंट 
Modified Date: November 29, 2022 / 08:58 pm IST
Published Date: January 3, 2022 6:04 pm IST

रायपुरः Kalicharan will remain in Raipur jail राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान देने वाले कालीचरण महाराज की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर गंभीर मानते हुए ADJ विक्रम प्रताप चंद्रा की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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Kalicharan will remain in Raipur jail वहीं महाराष्ट्र पुलिस द्वारा मांगी गई प्रोडक्शन वारंट को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को प्रोडक्शन वारंट देने से मना कर दिया है। इसके बाद अब कल फिर महाराष्ट्र पुलिस ट्रांजिट रिमांड के लिए अपील करेगी।

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गौरतलब है कि कालीचरण महाराज ने हाल ही में रायपुर में आयोजित हुई एक धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया था। विवादित बयानों को देखकर उनके खिलाफ पहले धारा 294, 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था, बाद में राजद्रोह के मामले में 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A ,505(1)(B), 124A केस दर्ज किया गया।


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