दोषमुक्त हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा, कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2021 में दर्ज कराया गया था एट्रोसिटी का मामला
Deputy CM Vijay Sharma acquitted: जब आम लोगों के राशन कार्ड मामले को लेकर विजय शर्मा जिला खाद्य कार्यालय पहुंचे थे। उसी दौरान खाद्य अधिकारी ने विजय शर्मा पर कार्यालय पहुंचकर गुंडागर्दी करने और जातिगत गाली गलौज करने के संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
Deputy CM Vijay Sharma acquitted
Deputy CM Vijay Sharma acquitted: कवर्धा। प्रदेश उपमुख्यमंत्री सीएम विजय शर्मा आज कवर्धा जिला न्यायालय पहुंचे, न्यायालय ने 2021 से लंबित एट्रोसिटी एक्ट मामले में विजय शर्मा को दोष मुक्त कर दिया है। पूरा मामला नवंबर 2021 का है । जब आम लोगों के राशन कार्ड मामले को लेकर विजय शर्मा जिला खाद्य कार्यालय पहुंचे थे। उसी दौरान खाद्य अधिकारी ने विजय शर्मा पर कार्यालय पहुंचकर गुंडागर्दी करने और जातिगत गाली गलौज करने के संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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न्यायालय ने आज इस पर फैसला सुनाते हुए विजय शर्मा को एट्रोसिटी एक्ट मामले में दोष मुक्त कर दिया है। विजय शर्मा ने कोर्ट से बाहर आते ही सबसे पहले सत्य मेव जयते कहा, फिर उन्होंने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि उन पर और भाजपा नेता कैलाश चन्द्रवंशी पर झूठा आरोप लगाए गए थे। आज न्यायालय का फैसला आया है, न्यायालय के फैसले के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा अर्पित की।
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Deputy CM Vijay Sharma acquitted : डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बचाव पक्ष के अधिवक्ता पोखराज परिहार ने भी पूरे मामले को राजनीतिक बताया। तमाम आरोपों को झूठा बताया, उन्होंने अभी कहा कि झंडा कांड में आरोपियों को जमानत मिल रही थी। तभी विजय शर्मा को जमानत ना मिले इसी के चलते राजनीतिक षड्यंत्र कर अपनी राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करते हुए विजय शर्मा पर एट्रोसिटी का झूठा आरोप लगाया गया था । ताकि उन्हें जमानत ना मिले, न्यायालय ने आज अपना फैसला सुनाया है और विजय शर्मा को इस मामले में दोष मुक्त कर दिया है।

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